Delhi Excise Policy Case: दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की ओर से बार-बार समन भेजे जाने को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले में आज यानी बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को जारी किए गए सभी समन को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 22 अप्रैल, 2024 तय की गई है। इस दौरान दिल्ली के सीएम की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी से राहत मांगी है। इस पर ईडी की तरफ पेश वकील ने कहा कि वह पेशी से बच रहे हैं और हर बार अलग-अलग बहाना बना रहे हैं।
Delhi High Court seeks Enforcement Directorate's (ED) response on plea moved by Delhi CM Arvind Kejriwal challenging several summons issued to him by the agency.
— ANI (@ANI) March 20, 2024
ED says - we will reply and we oppose it on maintainability grounds. Senior Advocates Abhishek Manu Singhvi and… pic.twitter.com/rLZfc2Nutu
हाई कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब
सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से कहा गया कि दिल्ली के सीएम की तरफ से जो याचिका दायर की गई है, वो सुनवाई के योग्य नहीं है। हम इस पर जवाब दाखिल जरूर करेंगे। हाई कोर्ट ने इस ईडी से सवाल किया है कि क्या अभी भी कोई समन है। इसके जवाब में जांच एजेंसी ने बताया कि गुरुवार के लिए एक समन भेजा गया है। इस दौरान केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील सिंघवी ने गिरफ्तारी से राहत मांगी है। वहीं, आप नेताओं का कहना है कि ईडी पूछताछ के बहाने बुलाकर केजरीवाल को गिरफ्तार करने के विचार में हैं।
ईडी- केजरीवाल अपने विशेष अधिकारों की मांग कर रहे
ईडी के वकील से हाई कोर्ट ने पूछा कि जांच एजेंसी तरफ से सीएम को पहला समन कब जारी किया गया था। इसके जवाब में वकील एस वी राजू ने कहा कि पहला समन 2 नवंबर, 2023 को जारी हुआ था। मगर अब केजरीवाल लोकसभा चुनाव को लेकर समन से बचने के अलग-अलग बहाना कर रहे हैं। उन्होंने अदालत में कहा कि इस मामले में कई आरोपी गिरफ्तार है। आगे कहा कि केजरीवाल खुद को खास व्यक्ति मानते हैं, वह अपने लिए विशेष अधिकारों की मांग कर रहे हैं। अब हाई कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।