AAP Headquarters Office: आम आदमी पार्टी के दिल्ली स्थित दफ्तर को खाली करने के मामले में को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, शीर्ष अदालत ने पार्टी मुख्यालय को खाली करने की तारीख दो महीने बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अब 10 अगस्त की समय सीमा तय कर दी है। इसके साथ ही अदालत ने यह भी हिदायत दी है कि यह आखिरी मौका है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 जून को AAP को 15 जून तक ऑफिस खाली करने का आदेश दिया था।
Supreme Court extended the deadline till August 10, 2024, to vacate AAP’s headquarters office in the Rouse Avenue area of Delhi as the land was allotted for the expansion of Delhi High Court's infrastructure.
— ANI (@ANI) June 10, 2024
Supreme Court had earlier given AAP the deadline of June 15. pic.twitter.com/0F3CxEqHFK
इससे पहले 15 जून तक खाली करना था कार्यालय
बता दें कि AAP ने सुप्रीम कोर्ट से समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था। इसके बाद यह आदेश सामने आया है। दरअसल, AAP के कार्यालय की जमीन दिल्ली न्यायपालिका को आवंटित है और ये जगह उसी के उपयोग में आएगी। मार्च के आदेश में शीर्ष अदालत ने कहा था कि आसन्न आम चुनावों के मद्देनजर वह आप को 15 जून तक का समय देता है कि वह अपना राजनीतिक कार्यालय खाली कर दें, जो जिला न्यायपालिका के विस्तार के उद्देश्य से दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित भूखंड पर स्थित है।
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क्या है पूरा मामला
यह मामला पहली बार इसी साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। जब दिल्ली हाईकोर्ट और पेश हुए वकील के परमेश्वर ने CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच को सूचित किया था कि एक राजनीतिक दल हाईकोर्ट की जमीन पर कब्जा कर बैठा है। जिसकी वजह से न्यायपालिका को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताया था। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने एक हलफनामा दायर कर कहा था कि यह प्लाट उसे 2015 में आवंटित किया गया था। इसे हाईकोर्ट के लिए 2020 में ही निर्धारित किया गया था।