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Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली शराब घोटाले मामले में हाईकोर्ट से जमानत पर लगी रोक के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली।

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को इस मामले में जमानत दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत पर लगी रोक के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अब इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली।

केजरीवाल ने 'जमानत पर रोक' वाली याचिका ली वापस

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जमानत पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया। बता दें कि केजरीवाल को निचली अदालत ने जमानत दे दी थी, लेकिन ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी। जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत के आदेश को रोक दिया।

केजरीवाल ने इस वजह से वापस ली याचिका

अरविंद केजरीवाल के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की अवकाशकालीन पीठ को बताया कि इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 25 जून को पूरा आदेश दिया, इसलिए वह अब इस मामले में ठोस अपील दायर करना चाहते हैं।

हाईकोर्ट ने जमानत के फैसले पर लगाई है रोक

दिल्ली शराब घोटाले मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने पिछले हफ्ते अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक मामले की सुनवाई चलती रहेगी। निचली अदालत द्वारा दिए गए जमानत के फैसले पर रोक रहेगी। मंगलवार को हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने बेल देते वक्त विवेक का इस्तेमाल नहीं किया।

20 जून को मिली थी अरविंद केजरीवाल को जमानत

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में रेगुलर बेल दी। 20 जून यानी गुरुवार को अवकाशकालीन न्यायाधीश नियाय बिंदु ने मामले की सुनवाई पूरी की और फैसला सुरक्षित रख लिया। इसके बाद कोर्ट ने शाम को ही फैसला सुनाते हुए केजरीवाल को नियमित जमानत दे दी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 1 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी।

बता दें कि आम आदमी पार्टी ने रविवार 23 जून को कहा था कि सीएम केजरीवाल ने हाईकोर्ट द्वारा उनकी जमानत पर लगाई गई रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को सुनवाई की अपील की थी। जिस पर सोमवार दोपहर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि स्थगन के मामलों में फैसले सुरक्षित नहीं रखे जाते, बल्कि मौके पर ही सुनाए जाते हैं। यहां जो हुआ वह असामान्य है।

सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर कहा था कि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए, तब तक हम कुछ नहीं कह पाएंगे और मामले की अगली सुनवाई बुधवार 26 जून के लिए टाल दी थी।

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