Arvind Kejriwal CM Post Removed: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल जाने के बाद उनके इस्तीफे की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा था कि केजरीवाल व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते पद नहीं छोड़ रहे हैं। उनके जेल में रहने से दिल्ली की जनता से जुड़े कई जरूरी काम प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह देखना एलजी के अधिकार क्षेत्र में आता है। कोर्ट किसी को पद से हटाने का आदेश नहीं दे सकता।
बता दें कि 21 मार्च को सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि गिरफ्तारी के बाद भी केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। यह याचिका संदीप कुमार नामक शख्स ने पहले दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की थी।
Supreme Court dismisses a plea seeking Arvind Kejriwal's removal as the Chief Minister of Delhi because of his arrest by the Enforcement Directorate in the Delhi excise policy case. pic.twitter.com/0fqhXyznZj
— ANI (@ANI) May 13, 2024
हाईकोर्ट ने भी की थी खारिज
दिल्ली हाई कोर्ट ने 50 हजार का फाइन लगाते हए 10 अप्रैल को याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट ने रुख किया था। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा- हम हाईकोर्ट के फैसले को नहीं छेड़ेंगे। उधर, अरविंद केजरीवाल से जुड़े एक मानहानि मामले की भी आज सुनवाई होनी है।
जेल से सरकार चलाने के लिए भी दायर की गई याचिका
इतनी ही नहीं न्यायिक हिरासत में रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की अनुमति देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। पेशे से वकील श्रीकांत प्रसाद द्वारा दायर याचिका में केजरीवाल के लिए वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट मंत्रियों के साथ बातचीत करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की मांग की थी।
याचिका में मीडिया संस्थानों को केजरीवाल के इस्तीफे और राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रपति शासन लगाने के संबंध में 'दबाव बनाने और सनसनीखेज सुर्खियां प्रसारित करने' से रोकने की भी मांग की गई थी। हाई कोर्ट ने 8 मई को इसे 'सुनवाई योग्य नहीं' बताते हुए खारिज कर दिया था साथ ही हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील श्रीकांत प्रसाद पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।