Delhi Drunken Driving: राजधानी दिल्ली की सड़कों पर शराब पीकर वाहन चलाने वाले के खिलाफ पुलिस एक्शन मोड़ में आ गई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ड्रंकन ड्राइविंग को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। बुधवार रात पूर्वी रेंज, सेंट्रल रेंज और उत्तरी रेंज में करीब दो घंटे तक विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। स्थानीय पुलिस कर्मचारियों के साथ लगभग 250 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने 22 स्थानों पर बैरिकेड्स लगाकर चेकिंग की और 428 चालान जारी किए गए।
2 घंटे में काटे 428 चालान
एडिशनल सीपी दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि संबंधित डीसीपी/एसीपी/टीआई द्वारा अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में विशेष जांच की बारीकी से निगरानी की गई। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कुल 428 चालान जारी किए गए। विशेष अभियान का मुख्य फोकस शराब पीकर गाड़ी चलाना, ओवरलोड वाहन और दोषपूर्ण नंबर प्लेट था। दिल्ली में सुरक्षित सड़कें सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रखने की बात दिल्ली पुलिस द्वारा कही गई है।
क्या कहता है मोटर व्हीकल एक्ट
मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 185 के मुताबिक, शराब पीकर या ड्रग्स लेकर गाड़ी चलाना गैरकानूनी है। अगर 100ML खून में 30MG से ज्यादा एलकोहल की मात्रा पाई जाती है, या फिर चालक के खून के नमूने में ड्रग्स की मौजूदगी पाई जाती है, तो भारतीय कानून के अंतर्गत उस व्यक्ति को दंड दिया जा सकता है। उसे जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
कितना होगा जुर्माना
शराब पीकर वाहन चलाते समय पहली बार पकड़े जाने पर 10,000 तक जुर्माने के साथ व्यक्ति को 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है। वहीं, दूसरी बार पकड़े जाने पर 15,000 रुपये तक चालान और 2 साल तक की जेल हो सकती है। इसके बाद फिर पकड़े जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।