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हरियाणा के भिवानी में एक युवक ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी, जिसमें अदालत ने दोषी पति दिनेश को उम्रकैद व एक लाख 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

भिवानी: महिला के साथ अवैध संबंधों के चलते आरोपी ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को काबू कर लिया और अदालत में पेश किया। अदालत ने पत्नी की हत्या करने के मामले में आरोपी दिनेश को दोषी करार दिया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

महिला के साथ थे अवैध संबंध

उल्लेखनीय है कि 2021 में पुलिस चौकी कैरू के इंचार्ज व अनुसंधानकर्ता सहायक उप निरीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि आरोपी दिनेश ने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की झूठी शिकायत चौकी में दर्ज करवाई थी। पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण व तकनीकी साक्ष्यों का अध्ययन करने पर यह सामने आया कि आरोपी दिनेश का एक अन्य महिला के साथ प्रेम संबंध था जिसके चलते आरोपी दिनेश ने अपनी ही पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। वहीं मृतका के हाथ व पैर बांधकर कट्टे में डालकर मोटरसाइकिल पर रखा और सोनीपत में खुबडू नहर में शव को फेंक दिया।

अदालत ने सजा में नहीं बरती नरमी

मनसरबास निवासी व्यक्ति द्वारा अपनी ही पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर शव को कट्टे में डालकर सोनीपत नहर में डालने के मामले में बिक्रमजीत अरोड़ा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भिवानी की कोर्ट ने आरोपी दिनेश को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी दिनेश को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 1,10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना राशि जमा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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