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Minor Girl Rape: चरखी दादरी में कोर्ट ने नाबालिग पोती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दादा को कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट का आदेश है कि अगर आरोपी जुर्माना नहीं भरता है तो उसकी सजा को बढ़ा दिया जाएगा।

Minor Girl Rape: चरखी दादरी में कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में पीड़ित बच्ची के पक्ष में फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दादा को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी दादा जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट का कहना है कि अगर आरोपी जुर्माना नहीं भरेगा तो ऐसी सूरत में उसकी सजा को बढ़ा दिया जाएगा।  

क्या है पूरा मामला ?

पुलिस प्रवक्ता पवन कुमार के मुताबिक, साल 2023 में महिला थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था। एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके चाचा ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। अपनी शिकायत में व्यक्ति का कहना था कि उसके चाचा ने उसकी बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ बाइक पर बैठाकर ले गया था। जिसके बाद आरोपी ने खेत में ले जाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप का केस दर्ज कर लिया था।

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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या कहा ?

गिरफ्तार करने के बाद आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। सेशन जज नरेश कुमार की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई थी। पीड़ित बच्ची के बयान और सबूत के आधार पर आरोपी के खिलाफ लगे आरोप सच साबित हुए। कोर्ट ने आरोपी दादा 20 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर 5 हजार का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट का कहना है कि अगर आरोपी जुर्माना नहीं भरेगा तो उसे 5 महीने की एक्स्ट्रा सजा भुगतनी पड़ेगी। 

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