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हरियाणा के गुरुग्राम में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने दोषी को 20 वर्ष कैद व 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि जमा न करवाने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

गुरुग्राम: सोहना सदर थाना क्षेत्र में करीब ढाई साल पहले एक 16 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। इसी मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कैद व 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इस संबंध में पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी को सजा मिलने के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला।

नाबालिग के साथ किया था दुष्कर्म

बीती 13 मई 2021 को सोहना सदर थाना क्षेत्र में एक 16 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। शिकायतकर्ता ने दुष्कर्म के आरोप यूपी के मथुरा निवासी 24 वर्षीय विनोद के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद मामले की जांच करते हुए सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित कर कोर्ट में पेश किए। पुलिस ने मामले में आरोपी से सख्ती से पूछताछ भी की, जिसमें कई सच्चाई सामने आई।

अदालत ने सुनाई 20 साल की सजा

पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अश्वनी कुमार एडिशनल सेशन जज की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष कैद व 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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