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हरियाणा के हिसार में डीएसपी के गैनमैन द्वारा पत्नी रिंकू की हत्या करने के मामले में अदालत में 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ आरोप तय हुए। अब मामले में अगली सुनवाई 18 अक्टूबर होगी। विक्रम ने षडयंत्र के तहत अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा था।

हिसार: सिरसा रोड स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 16 अप्रैल 2020 को पुलिस कर्मी विक्रम द्वारा पत्नी रिंकू की हत्या के मामले में बुधवार को अदालत ने जींद के तत्कालीन डीएसपी कप्तान सिंह समेत 6 पुलिस कर्मचारियों पर आरोप तय हुए। अब मुकदमें का ट्रायल चलेगा। इस मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। इसी बीच पुलिस ने बुधवार को डीएसपी समेत 5 आरोपी पुलिस कर्मियों को जेल से लाकर अदालत में पेश किया। जबकि जमानत प्राप्त कोत इंचार्ज खुद अदालत में पेश होने आया।

पत्नी की हत्या का रचा था षडयंत्र

शिकायतकर्ता पक्ष के वकील मनमोहन राय ने बताया कि अदालत ने डीएसपी कप्तान सिंह पर षडयंत्र रचने, गलत काम के लिए उकसाने, किसी को बचाने के लिए कानून की अवहेलना करने, किसी को बचाने के लिए गलत रिकॉर्ड तैयार करवाने के आरोप तय हुए। सिटी थाना के तत्कालीन प्रभारी विनोद कुमार और नई अनाज मंडी चौकी के तत्कालीन इंचार्ज रविंद्र पर षडयंत्र रचने, किसी को बचाने के लिए कानून की अवहेलना करने, किसी को बचाने के लिए गलत रिकॉर्ड तैयार करवाने के आरोप तय हुए। जींद जिले के कोत इंचार्ज सतीश कुमार और दूसरे गनमैन कुलदीप पर रिकॉर्ड के रजिस्टर में कटिंग करने संबंधी आरोप तय हुए। सिपाही विक्रम पर हत्या और षडयंत्र रचने के आरोप के तय हुए।

पुलिस ने पिस्तौल को बना दिया था सोटा

एफआईआर के अनुसार जींद के तत्कालीन डीएसपी कप्तान सिंह के गनमैन कांस्टेबल विक्रम ने 16 अप्रैल, 2020 को हिसार में अपनी पत्नी रिंकू की हत्या कर दी थी। जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या मोगरा/सोटा (हैवी वुडन लॉग) से की थी। मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के सिर पर दो प्रवेश घावों का और दो निकास घावों का जिक्र है। 19 मई 2020 को प्राप्त हुई एफएसएल रिपोर्ट में इन घावों को गोली लगने के घाव बताए। इसके अलावा मेडिकल बॉर्ड ने 12 सितंबर 2020 व 21 नवंबर 2020 को दो बार अपनी राय दी और मौत का कारण गोली लगना बताया। बावजूद इसके पुलिस सोटे पर ही अड़ी रही।

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