Life imprisonment in Hisar। हिसार के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने हत्या के एक मामले में गांव सुलखनी निवासी सुनील उर्फ शीलू को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद व 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सुनील ने फरवरी 2019 में मामूली विवाद के चलते गांव के युवक मोनू को मोबाइल फोन बेचने के बहाने घर से बुलाकर गोली मार दी थी। पुलिस ने कंजन विकास की शिकायत पर केस दर्ज किया था। मामला तभी से अदालत में विचाराधीन था तथा सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद व 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
सुलखनी गांव की घटना
अभियोजन के अनुसार सुनील ने गांव के ही एक युवक की रंजिश के कारण गोली मारकर हत्या की थी। पुलिस को शिकायत में सुलखनी गांव के विकास ने बताया था कि वह खेतीबाड़ी करता है। उसके चाचा रामचंद्र की दो लड़की व दो लड़के है। बड़ा लड़का मोनू व छोटा बिजेंद्र उर्फ जग्गा है। घटना के दिन वह और उसका चाचा राजेंद्र घर पर बैठे थे। उसी समय सुलखनी का युवक राजेंद्र के यहां आया और बताया कि उनका भतीजा मोनू उसके बेटे सुनील उर्फ शीलू से आते-जाते गाली गलौज करता है, उसे समझा लो नहीं तो उसका बेटा शीलू, मोनू को गोली मार देगा। शीलू पिस्तोल लिए घूम रहा है। उसके चाचा राजेंद्र ने मोनू को घर बुलाकर पूछा तो मोनू ने कहा कि उसकी शीलू के साथ कई दिन पहले गाली गलौज व कहासुनी हुई थी। शीलू उसी बात को लेकर उससे रंजिश रखता है। दोपहर बाद करीब तीन बजे शाम को छोटा उर्फ माही, मोनू को मोबाइल बेचने की बात कहकर घर बुलाकर लाया।
शीलू ने मारी थी गोली
विकास ने बताया कि उसे और उसके चाचा राजेंद्र को इस बारे पता चला तो वे दोनों फैक्ट्री के गेट के पास पहुंचे तो वहां पर पहले से ही मौजूद राजेंद्र, शीलू और एक अन्य लड़का बाइक के साथ खड़े थे। उन्हें देखते ही राजेंद्र ने शीलू को गोली चलाने को कहा। शीलू ने इतना सुनते ही पिस्तौल से मोनू के पीछे कमर पर गोली मारी, जिससे मोनू नीचे गिर गया। राजेंद्र के कहने पर साथ खड़े अन्य युवक ने अपने हाथ से एक गोली शीलू को दी, शीलू गोली चलाने की कोशिश की तो यह नहीं चली। शोर मचाया तो राजेंद्र, सुनील उर्फ शीलू और एक अन्य लड़का बाइक से जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। उसने व चाचा राजेंद्र ने मोनू को संभाला और अस्पताल में लेकर आए। जहां डॉक्टर ने मोनू को मृत घोषित कर दिया था।