Logo
हरियाणा के जींद में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 22 हजार रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

जींद: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को बीस साल के कठोर कारावास तथा 22 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी को सजा मिलने के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला।

फोन कर घर से बुलाया था बाहर

अभियोजन पक्ष के अनुसार शहर थाना इलाके की एक महिला ने 21 जून 2023 पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बीती रात उसकी 14 वर्षीय बेटी घर में सोई हुई थी। पड़ोसी साहिल ने उसे फोन कर बाहर बुला लिया। जब उसकी लड़की बाहर गई तो आरोपित उसे अपने घर ले गया। आरोपी ने उसकी लड़की के साथ रातभर दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपित उसकी बेटी को छोड़कर मौके से फरार हो गया। शहर थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपित साहिल के खिलाफ दुष्कर्म करने, अपहरण करने, बंधक बनाने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।

सजा के साथ लगाया जुर्माना

नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी साहिल को दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने दोषी साहिल को दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए बीस साल का कठोर कारावास तथा 22 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि न भरने पर दोषी को दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

5379487