जींद: एडिशनल सेशन जज कीर्ति जैन ने सफीदों के एक गांव में पत्नी की हत्या कर शव को साजिशन झाड़ियों में फेंकने के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने चारों दोषियों को उम्र कैद व 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषियों को तीन-तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। दोषियों को सजा मिलने के बाद पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली।
पत्नी का दुष्कर्म करवाने का किया था प्रयास
सदर थाना सफीदों पुलिस को 29 सितंबर 2018 को दी शिकायत में पानीपत जिले के जोशी गांव निवासी प्रमोद ने बताया कि उसकी बहन पिंकी की शादी 2000 में बहादुरगढ़ निवासी महिपाल के साथ हुई थी। शादी के बाद से उसका पति महिपाल, ससुर मांगेराम, जेठ कृष्ण, देवर सुभाष व श्रीराम दहेज की मांग को लेकर मारपीट करते थे। कई बार पंचायत भी हुई, लेकिन आरोपी नहीं माने। बाद में उसकी बहन को बदनाम कर घर से निकालने के लिए अपने एक रिश्तेदार से उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास भी करवाया गया। इसकी शिकायत करने पर पंचायती तौर पर फैसला करवा दिया।
देवरानी की भी कर चुके थे हत्या
प्रमोद ने बताया कि उसकी बहन का देवर सुभाष किसी महिला को शादी करके लाया। कुछ दिन बाद उस महिला को आरोपियों ने मिलकर मार दिया। इसके बारे में उन्होंने थाना व महिला आयोग में शिकायत भी दी, लेकिन आरोपित अपनी पहुंच के चलते इस मामले में भी बच गए। इसके बाद उसकी बहन को मारने के लिए उन्होंने अन्य लोगों के साथ मिलकर साजिश रची। इसके बाद आरोपितों ने अन्य अपराधिक प्रवृति के लोगों के साथ मिलकर उसकी बहन की हत्या कर दी। उसके शव को खुर्द बुर्द बरने की नियत से सिंघाना रोड पर खेतों में खड़ी झाड़ियों में फेंक दिया था।
दोषियों को हुई उम्रकैद की सजा
प्रमोद ने बताया कि बहन की हत्या के मामले में पुलिस ने चारों आरोपितों को नामजद कर कुछ अन्य के खिलाफ भी मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने सभी आरोपियों को काबू कर लिया। उसी समय से मामला अदालत में विचाराधीन था। इस मामले में अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सोनीपत जिले के फरमाना गांव निवासी मनीष, सरफाबाद गांव निवासी सुशील, बहादुरगढ़ निवासी उसके पति महिपाल व देवर सुभाष को दोषी करार देते हुए आजीवन कैद की सजा सुनाई।