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हरियाणा के जींद में तेजधार हथियार से वार कर दो युवकों की हत्या करने के मामले में अदालत ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 30-30 हजार रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माना राशि जमा न करवाने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

जींद: तेजधार हथियारों से वार कर दो युवकों की हत्या करने के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश नेहा नोहरिया की अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोनों दोषियों पर 30-30 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना राशि जमा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

पानी के हौद में मिले थे शव

अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव खोखरी निवासी राजकुमार ने 28 मार्च 2021 पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके भाई रोहताश के पास फोन पर कॉल आई थी। जिसे गांव के सरकारी स्कूल के पास बुलाया। इसके बाद रोहताश का फोन बंद हो गया। परिजन जब तलाशते हुए गांव के ही संदीप के खेत में बने कमरे पर पहुंचे तो पानी की हौदी में उसका छोटा भाई रोहताश व संदीप पड़े मिले। दोनों के शरीर पर गहरी चोटों के निशान थे। दोनों को नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने रोहताश को मृत घोषित कर दिया।

तेजधार हथियारों से दिया वारदात को अंजाम

राजकुमार ने आरोप लगाया था कि गांव के ही मनजीत उर्फ जीता तथा संदीप उर्फ भारत ने मिलकर कस्सी, लाठी, कैंची से वार कर उसके भाई की हत्या की है। सदर थाना पुलिस ने राजकुमार की शिकायत पर दोनों के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश नेहा नोहरिया की अदालत ने मनजीत व संदीप को हत्या का दोषी करार देते हुए दोनों को उम्र कैद तथा 30- 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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