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हरियाणा के कैथल में नाबालिग बच्चे का अपहरण कर हत्या करने के मामले में अदालत ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना राशि जमा न करने पर दोषियों को पांच-पांच महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

कैथल: पुरानी रंजिश के चलते दो युवकों ने एक 10 वर्षीय नाबालिग बच्चे का अपहरण कर उसकी गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। इसी मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया। एडीजे डॉ. नंदिता कौशिक ने दोनों दोषियों को उम्र कैद और 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि जमा न करवाने पर दोनों को पांच-पांच महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

बाहर खेलने गया था मृतक

मृतक बच्चे के पिता मोहन लाल निवासी फतेहपुर ने थाना पूंडरी में दी शिकायत में बताया था कि 6 फरवरी 2022 की रात करीब 8 बजे उसका बेटा मोहित बाहर खेलने गया था, लेकिन काफी देर तक घर नहीं आया। इसके बाद परिजन मोहित की तलाश करते रहे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। अगले दिन मोहन ने थाने में मोहित की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। इसके बाद किसी ने मोहन को बताया कि मोहित का शव तालाब के पास पड़ा है। मोहन ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने अपहरण व हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

हत्या के मामले में हर्ष व सावन को सजा

हत्या के मामले में जांच करते हुए पुलिस ने सावन उर्फ टिल्ला को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान सावन ने सारी घटना बता दी। वारदात में शामिल सावन के साथी हर्ष उर्फ अमन को भी काबू किया गया। जांच में खुलासा हुआ कि पुरानी दुश्मनी के कारण दोनों ने मोहित की गला दबा कर हत्या की और शव तालाब के पास फेंक दिया। पुलिस ने चालान तैयार करके अदालत को सौंप दिया। मामले में कुल 20 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे डॉ. नंदिता कौशिक ने दोनों को हत्या का दोषी करार देते हुए अपने 62 पन्ने के फैसले में दोनों को उम्र कैद और 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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