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हरियाणा के करनाल में युवक की चाकू व हथौड़े से वार कर हत्या करने के मामले में अदालत ने तीन दोषियों को उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में चौथे आरोपी का केस अदालत में विचाराधीन है। जुर्माना न भरने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

करनाल: असंध के गांव मर्दान खेड़ा में युवक की चाकू व हथौड़े से वार कर हत्या करने के मामले में अतिरिक्त सेशन जज अनिल कुमार की अदालत ने तीन दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया। तीनों आरोपियों में दो सगे भाई है जो मृतक के मामा के लड़के है। जुर्माना राशि न भरने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले में चौथे आरोपी की सुनवाई अदालत में चल रही है।

नाले में पड़ा मिला था शव

जिला न्यायवादी डॉ. पंकज ने बताया कि असंध थाना पुलिस को सुनील कुमार ने शिकायत दी कि उसकी कंपनी में 29 नवंबर 2018 को भतीजा प्रिंस कुमार उर्फ हैप्पी था। जब वह 30 नवंबर की सुबह कंपनी में गया तो वहां उसका भतीजा नहीं मिला। जब उसकी तलाश की तो कंपनी के पीछे खून के निशान, प्रिंस का पर्स और हथौड़े का बिंडा मिला। प्रिंस का फोन भी नहीं लग रहा था। उसने पुलिस में मामला दर्ज करवाया। जांच के दौरान पता चला कि प्रिंस का शव जींद के सिंघाण गांव के समीप नाले में पड़ा था।

चाकू व हथौड़े से की थी हत्या

पुलिस जांच में पता चला कि मृतक की बुआ के लड़के नितेश उर्फ छोटू, उसका सगा भाई अमन उर्फ अरुण व सोनीपत के गामडी निवासी अंकित उर्फ बिट्टू व एक नाबालिग ने प्रिंस की चाकू व हथौड़े से वार कर हत्या की थी। उसका शव सिंघाण के समीप नाले में फेंक दिया था। हत्या के पीछे का कारण दोनों के बीच हुई बहस रहा। इसी कारण उन्होंने पहले शराब पी और फिर प्रिंस की हत्या की। दोषी प्रिंस के शव खुर्द बुर्द करने के लिए एक गाड़ी में लेकर गए, जो पेट्रोल पंप के सीसीटीवी में कैद हो गई। जिससे पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई।

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