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हरियाणा के नारनौल में नाबालिग को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने व फोटो वायरल करने के मामले में अदालत ने दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर एक लाख 53 हजार रुपए जुर्माना लगाया। अदालत ने लीगल एड को पीड़िता के परिजनों को चार लाख रुपए देने के निर्देश दिए।

नारनौल: नाबालिग को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाने के बाद दुष्कर्म करने तथा फोटो वायरल करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 10 साल कठोर कारावास की सजा व एक लाख 53 हजार रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं न्यायालय ने लीगल एड को पीड़िता के परिवार को चार लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने के आदेश दिए।

नशीला पदार्थ पिलाकर किया दुष्कर्म

21 फरवरी 2020 को नाबालिग पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि आरोपित ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और उसके बाद दुष्कर्म किया। साथ ही उसकी अश्लील फोटो वायरल कर दी। इस संबंध में महिला थाना में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने नाबालिग पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष ब्यान करवाए व जांच इकाई ने महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आंकलन कर केस में प्रभावी कार्रवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई सुनवाई

मामले की सुनवाई केपी सिंह स्पेशल कोर्ट अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट, पॉक्सो की कोर्ट में हुई। न्यायालय में सुनवाई के दौरान उप जिला न्यायवादी भारत भूषण दहिया ने मामले में अभियोजन के पक्ष में प्रभावशाली पैरवी करते हुए न्यायाधीश के सम्मुख दलीलें पेश करते हुए दोषी को सजा दिलाने में भूमिका निभाई। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और जांच इकाई की उत्कृष्ट पैरवी तथा प्रॉसीक्यूशन की ओर से पेश की गई मजबूत दलीलों से दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती गई।

दोषी को सुनाई 10 साल की कैद

पुलिस प्रवक्ता सुमित कुमार ने बताया कि पुलिस की ओर से की गई उत्कृष्ट पैरवी पर नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने व फोटो वायरल करने के मामले में केपी सिंह की अदालत ने आरोपित निशु वासी कोटपुतली को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा व एक लाख 53 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।

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