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हरियाणा के नारनौल में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने के मामले में अदालत ने पत्नी सहित 7 दोषियों को आजीवन कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषियों को 2-2 साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

नारनौल: प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवाने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीएन भारद्वाज की कोर्ट ने सात दोषियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 65500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। सभी दोषियों को सजा सुनाने के बाद जेल भेज दिया। इस मामले में पुलिस की मदद से अंजाम तक पहुंचाने में सरकारी वकील उप जिला न्यायवादी मनीष यादव एवं जिला न्यायवादी रमणीक यादव की अहम भूमिका रही।

यह दी थी पत्नी ने शिकायत

बता दें कि गत 17 अगस्त 2020 को शिकायतकर्ता एवं मृतक शुभराम की पत्नी विनोद कुमारी ने थाना महेंद्रगढ़ में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका पति शुभराम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय निम्बी में एसएस अध्यापक के तौर पर कार्यरत है। उसका पति 15 अगस्त 2020 को सुबह लगभग 8 बजे घर से स्कूल के लिए निकला था। कुछ समय पश्चात उसे सूचना मिली कि शुभराम निम्बोहेड़ा से निम्बी रोड पर बणी के पास मृत अवस्था में पड़ा हैं, जिसकी सूचना पाकर वह परिवारवालों के साथ मौके पर पहुंची। वहां देखा तो उसके पति शुभराम मृतक अवस्था में मिले। वहां मौजूदा हालातों को देखकर आशंका जताई कि शुभराम की हत्या हुई है।

षड़यंत्र के तहत की थी हत्या

घटनास्थल पर मोटर साईकिल की हालात को देखकर लगा कि एक्सीडेट नहीं हुआ और मोटर साईकिल के दस्तावेज, हेलमेट व चश्मा मौके पर नहीं थे। मृतक के शरीर को देखते हुए यह जाहिर हो रहा था कि किसी षड्यंत्र के तहत मारा गया है। मृतक की पत्नी ने बताया कि एक जून 2020 को वह और उसके पति बच्चों के एडमिशन के लिए महेंद्रगढ़ के निजी स्कूल में जा रहे थे। इस दौरान गाड़ी में बैठे लोगों ने उन दोनों पर जानलेवा हमला किया, जिससे शुभराम को काफी चोटें भी आई थी। उसे आशंका थी कि पति शुभराम की हत्या पुरानी रंजिश के कारण हुई है।

जांच में हुआ मामले का खुलासा

मामले की जांच करते हुए पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए और पता लगाया कि विनोद कुमारी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर शुभराम को मारने का षड्यंत्र रचा था। शुभराम को उसकी पत्नी विनोद कुमारी के प्रेम प्रसंग का पता चल गया था, जिस पर विनोद कुमारी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। प्रेमी नांगल माला निवासी मनीष ने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया और वारदात को दुर्घटना की तरह दिखाया, लेकिन पुलिस की सघन जांच में सारा सच सामने आ गया।

इनको हुई यह सजा

हत्या के मामले में विनोद कुमारी, मनीष वासी नांगल माला, सतेन्द्र उर्फ बंटी वासी जासवास महेंद्रगढ़, निकेश उर्फ निक्कू वासी गोपालवास, हिमांशु वासी रूदडोल थाना झोझू कलां, नवीन उर्फ रोनक वासी गोपालवास थाना बाढ़ड़ा, अनूप वासी गोपालवास थाना बाढ़ड़ा को सजा सुनाई गई।

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