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हरियाणा के नारनौल में युवक का अपहरण कर हत्या करने के मामले में अदालत ने चार दोषियों को उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

नारनौल: अदालत ने अपहरण कर मारपीट व हत्या करने के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषियों को उम्र कैद व जुर्माने की सजा सुनाई। इसमें राजस्थान में पचेरी थाना के गांव पथरोली वासी रणजीत उर्फ कालू व झुंझुनूं की ढाणी नावदी तन छाबड़ा वासी संपत वासी और नारनौल के पास अमरपुर जोरासी गांव वासी महिला राम दुलारी उर्फ दुलारी देवी व कपिल उर्फ सोनू शामिल है। यह सजा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की अदालत ने सुनाई है।

2018 में युवक का किया था अपहरण

मामले के अनुसार साल 2018 में गांव सरेली वासी जसवन्त ने थाना सदर नारनौल में शिकायत दी कि 17 अक्टूबर को वह और उसके गांव का प्रीतम उर्फ लालू किसी काम से यदुवंशी कॉलेज पटीकरा में बाइक पर बैठकर गए। जब वह अपना काम करके बाइक से ही वापस सरेली जा रहे थे, जब वह दोनों निजामपुर रोड़ पर जोरासी के पास हनुमान मन्दिर पहुंचे तो एक गाड़ी बाइक के आगे आकर रूकी। कार में बैठे आरोपितों ने प्रीतम को बाइक से उतारकर जबरदस्ती गाड़ी में डाल लिया। उस गाड़ी से तीन–चार युवक उतरे और मारपीट की। आरोपितों ने धमकी दी कि प्रीतम ने ही कपिल को जेल में भिजवाया है।

बदला लेने की आरोपियों ने दी थी धमकी

आरोपियों ने कहा कि इसे उठाकर सुनसान जगह पर ले जाकर खत्म करके सोनू उर्फ कपिल को जेल भिजवाने का बदला लेंगे। इसकी लाश दो-चार दिन में मिल जाएगी। वारदात में पीड़ित को काफी चोट आई और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। सुनवाई के दौरान उप जिला न्यायवादी हीना राजपाल ने मामले में अभियोजन के पक्ष में प्रभावशाली पैरवी करते हुए न्यायाधीश के सम्मुख दलीलें पेश की। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को संगीन माना और दोषियों की सजा में कोई नरमी नहीं बरती।

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