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हरियाणा के सोनीपत में गाड़ी लूटने की वारदात में शामिल आरोपित को अदालत ने 10 साल कैद व एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना न भरने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। एक आरोपित पहले ही आत्महत्या कर चुका है।

Sonipat: गन्नौर थाना क्षेत्र में गाड़ी लूटने की वारदात में शामिल आरोपित को अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमल सपरा की अदालत ने दोषी को दस साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। मामले में एक आरोपित ने घटना के बाद पुलिस टीम से घिरने पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी।

फरवरी 2018 में दिया था वारदात को अंजाम

गांव राक्सेड़ा पानपीत निवासी सुरेंद्र ने 15 फरवरी, 2018 को गन्नौर पुलिस को बताया था कि वह अपनी गाड़ी में सवार होकर ट्रक चालक की तलाश में गन्नौर आए थे। वहां पर गांव बांय के निकट स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन के पास चाय पीकर वह समालखा की तरफ चलने लगे। तभी दो युवकों ने उनसे लिफ्ट मांगी। गाड़ी में सवार होते ही एक युवक ने पिस्तौल तान दी, जिसके बाद वह गाड़ी रोककर बाहर आ गए। युवक गाड़ी लेकर खुबडू-शाहपुर रोड की तरफ भाग गए थे। सुरेंद्र ने तुरंत मामले की शिकायत गन्नौर पुलिस को दी थी। जिस पर पुलिस ने नाकाबंदी शुरू कर दी थी। दोनों युवक खुबडू के पास नाका तोड़ कर भागे तो पुलिस उनके पीछे लग गई थी। पुलिस के पीछा करने पर युवक गाड़ी छोड़ कर गोहाना के शामड़ी चिढ़ाना के पास खेतों में जा घुसे थे।

खेतों में पुलिस ने आरोपियों को घेरा, एक ने खुद को मार ली थी गोली

पीड़ित ने बताया कि पुलिस ने गोहाना पुलिस की मदद से खेतों में घुस कर दोनों युवकों को घेर लिया था। इस दौरान एक युवक ने खुद को अपनी पिस्तौल से गोली मार ली थी। पुलिस ने दूसरे आरोपी को दबोच लिया था। गोली मारकर आत्महत्या करने वाले युवक की पहचान मूलरूप से भिवानी जिले के गांव सांगा निवासी आशीष उर्फ आशु के रूप में हुई थी। वह घटना के समय भिवानी के हुनामल प्याऊ क्षेत्र में रह रहा था। गिरफ्तार आरोपित की पहचान जींद के गांव करसौला निवासी सोनू उर्फ चेतन के रूप में हुई थी। उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया था। मामले की सुनवाई के बाद एएसजे विमल सपरा ने आरोपित सोनू उर्फ चेतन को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को लूट के आरोप में दस साल कैद की सजा दी। साथ ही एक हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया।

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