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हरियाणा के सिरसा में महिला से दुराचार मामले में आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

Sirsa: फास्ट ट्रेक कोर्ट ने दुराचार करने के आरोपी जेठ को दस साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला 2020 का बताया जा रहा है, जहां जेठ ने महिला को अकेली पाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। अदालत ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए सजा सुनाई।

जेल में बंद है पीड़िता का पति

मामले के अनुसार महिला थाना सिरसा पुलिस ने प्रवीण कुमार निवासी प्रीतनगर के खिलाफ 14 अप्रैल 2020 को मामला दर्ज किया था। पीड़िता ने बताया कि उसका पति चिट्टा बेचने के जुर्म में जेल में कैद है। वह घर पर अकेली थी। उसका जेठ प्रवीण उसके घर आ धमका। डर कर वह घर के भीतर घुस गई। उसके जेठ ने भीतर घुसने की कोशिश की तो गेट पर बंधे पिटबुल कुत्ते ने उसे भौंकना शुरू कर दिया। जिस पर उसके जेठ ने कस्सी से कुत्ते के कान, मुंह काट दिए। उसके जेठ ने उसके साथ दुराचार करने की कोशिश की, उसके कपड़े फाड़ दिए। उसने जेठ को धक्का देकर अपना बचाव किया और घर से बाहर निकल आई।

आरोपी जेठ के खिलाफ केस दर्ज कर शुरू की थी जांच

पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर आरोपी जेठ के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फास्ट ट्रेक कोर्ट के न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने इस मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी जेठ को दोषी ठहराते हुए दस साल कैद व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सजा मिलने के बाद रास्ते में उसने पुलिस को अपनी पीड़ा व्यक्त की। पुलिस ने उसे महिला थाना पहुंचाया। यहां पर महिला अधिवक्ता विमलरानी ने उसके बयान दर्ज किए।

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