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Ambedkar Awas Navinikarn Yojana: हरियाणा में गरीब परिवारों को डॉ. बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। राज्य सरकार ने अब बीपीएल परिवारों को भी इस योजना में शामिल किया है। 

Ambedkar Awas Navinikarn Yojana: हरियाणा अनुसूचित जाति एंव पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा सभी बीपीएल परिवारों को डॉ. बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाती है। अभी तक इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही दी जा रही थी, लेकिन पिछले साल राज्य सरकार ने इस योजना में बदलाव करते हुए इसमें सभी बीपीएल परिवारों को शामिल करने का निर्णय लिया।

योजना का उद्देश्य

हरियाणा में डॉ. बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य के अनुसूचित जाति एवं बीपीएल परिवारों को उनके पुराने घरों के नवीनीकरण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह आर्थिक सहायता विभाग द्वारा उनके बैंक खाते में दी जाती है। प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंध रखने वाले एवं अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले लाखों परिवार ऐसे हैं, जिनके आवास को नवीनीकरण एवं मरम्मत की जरूरत होती है। लेकिन वह पैसों की कमी के कारण नवीनीकरण एवं मरम्मत का काम नहीं करवा पा रहे हैं और उन्हें  टूटे-फूटे घर में रहकर अपना जीवन बिताना पड़ रहा है। लेकिन इस योजना द्वारा ऐसे सभी परिवार वित्तीय सहायता प्राप्त करके अपने आवास की मरम्मत करवा सकते हैं।

योजना के लाभ एवं विशेषताएं

-राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत पात्र परिवारों  को उनके 10 साल पुराने घर की मरम्मत हेतु वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की जाती हैं।

-शुरुआती दौर में इस योजना के तहत 50000 रुपये की वित्तीय सहायता घर के नवीनीकरण एवं मरम्मत हेतु प्रदान की जाती थी लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 80000 रुपये कर दिया गया।

-पहले इस योजना के तहत केवल अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले परिवारों को ही लाभ दिया जाता था। लेकिन बाद में इस योजना में बदलाव किया और बीपीएल कार्ड वालों को भी इस योजना में शामिल किया है।

-इस योजना के लिए आप ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर saralharayana.gov.in  आवेदन कर सकते हैं।

योजना का लाभ लेने के लिए योग्यता  

-आवेदक अनुसूचित जाति का व्यक्ति होना चाहिए।

-आवेदक के पास ग्रामीण क्षेत्र में 50 वर्ग गज और शहरी क्षेत्र में 35 वर्ग गज का प्लॉट हो।

-आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।

-आवेदक गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की सूची में शामिल हो।

-धनराशि प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास एक बैंक खाता होना चाहिए।

आवेदन के लिए दस्तावेज

-जाति प्रमाण पत्र

-बीपीएल का राशन कार्ड

-आय प्रमाण पत्र

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-निवास प्रमाण पत्र

-मकान के सामने खड़े होकर एक फोटो

-प्लॉट की रजिस्ट्री

-बिजली का बिल या पानी का बिल या कोई अन्य बिल का परिवार पहचान पत्र

-आधार कार्ड 

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