Haryana Assembly Election 2024: हरियाणा विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 85 वर्ष की आयु से अधिक उम्र के मतदाता और विकलांग मतदाता घर से ही अपना वोट घर से दे सकते हैं। बता दें कि इन दोनों श्रेणी के जिन मतदाताओं ने घर से ही मतदान करने के लिए फॉर्म नंबर-12 डी के तहत आवेदन किया था। इन सभी मतदाताओं का 23, 24 और 25 सितंबर को संबंधित पोलिंग पार्टियों द्वारा उनके घर पर ही मतदान करवाया जाएगा। इसके लिए पहले से ही सभी मतदाताओं को अपने घर पर ही उपस्थित रहने की सलाह दी गई है, ताकि वह अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।
मतदान के दौरान होगी वीडियोग्राफी
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने कहा है कि नूंह जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों के फॉर्म नंबर-12डी के तहत आवेदन करने वाले मतदाताओं के वोट डलवाने की प्रक्रिया के दौरान पोलिंग पार्टियों के साथ पुलिस कर्मचारी भी उपस्थित रहेंगे। इस साथ ही वोट डलवाने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। घर सेवोट डालने की सुविधा लेने वाले मतदाताओं को अपने घर पर ही रहना होगा, ताकि पोलिंग पार्टी को वोट डलवाने में आसानी हो सके। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिन जो मतदाता विकलांग और बुजुर्ग हैं और उन्होंने आवेदन नहीं किया है उन्हें यह सुविधा नहीं दी जाएगी।
मतदाता से की ये अपील
उन्होंने आगे कहा कि जो मतदाता पहली बार में घर पर उपस्थित नहीं पाए जाएंगे, उन्हें दोबारा 24 व 25 सितंबर को वोट देने का मौका दिया जाएगा, जोकि उनके लिए अंतिम अवसर होगा। साथ ही उन्होंने मतदाताओं से अपील भी और कहा कि वोटिंग के दौरान घर पर उपस्थित होकर अपने वोटिंग के अधिकारों का उपयोग करते हुए वोट जरूर दें।
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लोकसभा चुनाव में भी दी गई थी सुविधा
बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से राज्य में यह सुविधा लोकसभा चुनाव के दौरान भी दी गई जिसमें कई विकलांग और बुजुर्ग ने इसके लिए आवेदन किया था और साथ ही मतदान में भी भाग लिया था। उस दौरान आवेदन फॉर्म जारी आयोग ने जनता को जागरूक करने करने के लिए अभियान चलाया था, जिससे कि अधिक से अधिक मतदाता इस सुविधा का लाभ उठा सके।