बहादुरगढ़ के बालोर गांव की करीब 50 एकड़ पर अवैध कॉलोनी काटने का मामला सीएम दरबार में पहुंच गया है। ग्रीवेंस कमेटी के सदस्य एवं पूर्व पार्षद जसबीर सैनी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें इस मामले से अवगत कराया। इस संबंध में सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं, दूसरी तरफ इस संबंध में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी है, लेकिन जिला नगर योजनाकार विभाग की ओर से उस जमीन पर नोटिस बोर्ड जरूर लगवा दिए गए हैं।
डीलरों के झांसे में आकर प्लाॅट न खरीदें
डीटीपी की तरफ से लगाए नोटिस बोर्ड में जमीन के खसरा नंबर व किला नंबर की जानकारी देते हुए आमजन से अनुरोध किया कि वे डीलरों के झांसे में आकर यहां प्लाॅट न खरीदें। डीटीपी ने तहसीलदार से संबंधित जमीन का पूरा रिकाॅर्ड मांगा है। इसी रिकाॅर्ड में जमीन मालिकों की जानकारी मांगी गई है ताकि अब भू-मालिकों के खिलाफ भी मामला दर्ज करवाया जा सके।
इसके अलावा डीटीपी ने जमीन के खसरा नंबर व किला नंबर को ऑनलाइन अपडेट करते हुए इसे अवैध की श्रेणी में डाल दिया है। इन नंबरों पर किसी तरह की एनओसी जारी नहीं करने के आदेश दिए गए हैं, ताकि एनओसी न होने पर जमीन का पंजीकरण भी ना हो सके और पंजीकरण कराते समय टोकन भी न कट सके।
बालोर गांव में काटी जा रही थी 50 एकड़ में अवैध कॉलोनी
बता दें कि बहादुरगढ़ के बालोर गांव में सिद्दीपुर रोड पर 50 एकड़ भूमि में अवैध कॉलोनी काटी जा रही है। प्लॉटों को बेचने के लिए रविवार को ड्राॅ भी निकाला गया था। इस मामले में संज्ञान लेते हुए डीटीपी की ओर से हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो में शिकायत दी गई है।
पूर्व पार्षद जसबीर सैनी ने कहा कि इस मामले में अधिकारियों की संलिप्ता से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। मामले में गंभीरता से जांच की जानी चाहिए। भू-माफियाओं और मामले में शामिल अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस संबंध में सीएम नायब सिंह सैनी को शिकायत दे दी है। उम्मीद है, जल्द ही सख्त कार्रवाई होगी।
अवैध कॉलोनी काटने पर डीलरों को दिया नोटिस
डीटीपी अंजू जून ने बताया कि अवैध कॉलोनी काटने के मामले में संबंधित डीलर को नोटिस दिया है। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की शिकायत भी दी गई है। जमीन मालिक किसानों का रिकाॅर्ड लिया जा रहा है। उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी। संबंधित जमीन पर सार्वजनिक नोटिस के बोर्ड भी लगवाए गए हैं। इस जमीन का पूरा रिकाॅर्ड अवैध की श्रेणी दिखाकर ऑनलाइन अपडेट कर दिया गया है ताकि एनओसी जारी न हो सके और रजिस्ट्री भी न हो सके।