Gurugram: लॉकडाउन में ब्लाइंड नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में एडिशनल डिस्ट्रिक एवं सेशन जज अश्वनी कुमार की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसी मामले में आईपीसी 506 के तहत अदालत ने दोषी को 6 महीने की कैद व 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
2020 में ब्लाइंड के साथ किया गया था दुष्कर्म
जानकारी अनुसार राजेंद्रा पार्क थाना पुलिस को एक महिला ने शिकायत दी थी कि उसकी 14 साल की बेटी ब्लाइंड है, जिसके साथ 20 जून 2020 को एक व्यक्ति ने जबरन दुष्कर्म किया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट व आईपीसी 506 के तहत केस दर्ज कर लिया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 26 जून 2020 को महिला के रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया।
अदालत में मामला था विचाराधीन
पीड़ित महिला ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था। तभी से मामला अदालत में चल रहा था। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपी पर लगे आरोप साबित हो गए। जिसके बाद अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत उम्रकैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सज सुनाई। साथ ही आईपीसी 506 के तहत 6 महीने कैद व 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई।