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हरियाणा के रेवाड़ी में नाबालिग बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 45 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया।

Rewari: जिले में एक लगन समारोह से लौटते समय 12 साल की नाबालिग बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता की अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 45 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने पर दोषी को 20 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को दिया दोषी करार

दुष्कर्म मामले की पैरवी करते हुए जिला उप न्यायवादी एडवोकेट जगबीर सिंह सहरावत ने बताया कि पुलिस ने मामले में जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया था। पुलिस की ओर से कोर्ट में ठोस साक्ष्य और गवाह पेश किए गए, जिसमें सभी पहलुओं को सुनने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी रवि को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी रवि को 20 साल की कैद के अलावा 45 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। दोषी को सजा देते हुए अदालत ने कहा कि इस प्रकार की सजा देने से लोग ऐसा कुकृत्य करने से पहले कई बार सोचेंगे।

भाई के साथ लग्न समारोह में गई थी पीड़िता

राजस्थान के अलवर जिले का रहने वाला एक परिवार 26 जनवरी 2022 को रेवाड़ी के कोसली कस्बा स्थित गांव में शादी में शामिल होने आया था। 15 साल का बेटा और 12 साल 3 माह की उसकी छोटी बहन दोनों परिवार के साथ 31 जनवरी 2022 को झज्जर जिले के एक गांव में लगन समारोह में गए थे। लगन से वापस लौटते समय झज्जर जिला निवासी रवि उनकी बेटी को कोसली छोड़ने का झांसा देकर अपने साथ ले गया। आरोपी ने बच्ची को अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद वह उसे वापस कोसली छोड़ गया। बच्ची ने अपनी मां को इस बारे में बताया। परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था।

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