Chandigarh Inspector Case: चंडीगढ़ पुलिस की महिला इंस्पेक्टर जसविंदर कौर के खिलाफ लगभग 4 साल पुराने 5 लाख रुपये रिश्वत लेने के मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट में केस चलेगा। बता दें कि इस मामले में अगस्त 2021 से ही रोक लगी हुई थी। लेकिन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अब रोक हटा दी है। अब जसविंदर कौर के खिलाफ सीबीआई कोर्ट में ट्रायल शुरू किया जाएगा। सीबीआई ने महिला इंस्पेक्टर के खिलाफ जून 2020 में एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद पुलिस विभाग से उन्हें निलंबित कर दिया गया था।
2023 में फिर से हो गई थी भर्ती
वहीं, 2021 में अदालत की ओर से इस मामले की सुनवाई में रोक लगा दी गई थी। इसके बाद चंडीगढ़ पुलिस विभाग ने इन्हें सितंबर 2023 में नौकरी पर बहाल कर लिया था। जसविंदर कौर ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई से थाने की सीसीटीवी फुटेज और उनकी सीएफएसएल रिपोर्ट की मांग की थी। लेकिन सीबीआई ने ये उन्हें उपलब्ध नहीं कराई थी। इसी कारण हाई कोर्ट ने मामले के ट्रायल पर रोक लगा दी थी।
ये था मामला
जसविंदर कौर 2020 में मनीमाजरा थाने में एसएचओ के पद पर तैनात थी। आरोप यह लगा था कि उन्होंने मनीमाजरा निवासी गुरदीप सिंह से 5 लाख की रिश्वत मांगी थी। गुरदीप सिंह ने ही सीबीआई को इसकी शिकायत दी थी। उसका आरोप था कि जसविंदर कौर ने उसे केस दर्ज न करने के एवज में 5 लाख रुपए मांगे हैं। जसविंदर कौर ने गुरदीप को कहा था कि उसके खिलाफ रणधीर नाम के व्यक्ति ने शिकायत दी है कि उसकी पत्नी को हरियाणा में इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिर (ETO) लगवाने के लिए उसने 28 लाख रुपए लिए हैं।