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हरियाणा के सोनीपत में छह साल की बच्ची से अनैतिक कृत्य करने के आरोपित को अदालत ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की अदालत ने दोषी को पांच साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने दोषी पर सात हजार रुपए जुर्माना भी लगाया।

Sonipat: कुंडली थाना क्षेत्र में छह साल की बच्ची से अनैतिक कृत्य करने के आरोपित को अदालत ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की अदालत ने दोषी को पांच साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने दोषी पर सात हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। जुर्माना राशि से पांच हजार रुपए की राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए गए। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

कुंडली क्षेत्र में किराए पर रहता है पीड़ित परिवार

मूलरूप से यूपी की रहने वाली महिला ने 24 अप्रैल 2023 को कुंडली थाना पुलिस को बताया कि वह कुंडली क्षेत्र में किराए पर रहते है। उसके मकान में ऊपर की मंजिल पर मूलरूप से बिहार के बेगूसराय का विमल पासवान भी रहता था। उनकी छह वर्षीय बेटी ने विमल पासवान की तरफ इशारा कर बताया कि यह अंकल दो दिन पहले उसे घुमाने ले गया था। उसने उसे पिज्जा खिलाने के साथ जूस पिलाया था। उसके बाद वह उसे अपने कमरे पर ले गया, जहां उसके साथ गलत हरकत की। साथ ही कहा कि इस बारे में माता-पिता को नहीं बताना। महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को काबू कर लिया था। इसी कड़ी में अब दोषी को सजा दी गई है।

नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 20 साल की कैद

यमुनानगर में कुछ महीने पहले थाना रादौर इलाके में रहने वाले व्याक्ति ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी 15 साल की बेटी को संदीप नामक युवक बहला फुसला कर कहीं अगवा करके ले गया है। पुलिस ने उस समय मामला दर्ज करने के बाद आरोपी संदीप को गिरफ्तार कर लिया था। इस दौरान पुलिस ने नाबालिग लड़की को एक बंद प्लाइवुड फैक्टरी से बरामद किया था। नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को अदालत में पेश कर दिया था। स्पेशल कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। अदालत में सुनवाई पूरी होने पर आरोपी संदीप को दोषी पाए जाने पर 20 साल कैद की सजा सुनाई।

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