CM Maternity Assistance Scheme: हरियाणा में मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के नियमों में बदलाव किए गए हैं। इस योजना के तहत कामगार महिलाओं को दूसरा बच्चा लड़का होने पर भी पांच हजार रुपये प्रदान किया जाएगा। अभी तक पहला और दूसरा बच्चा लड़की होने पर ही सहायता राशि दी जाती थी। यह सुविधा हरियाणा सरकार की ओर से गर्भावस्था महिलाओं को काम के दौरान नुकसान की भरपाई और पोषण के लिए दी जाती है।
किस्तों में मिलेगी राशि
हालांकि, अब कामगार महिलाओं को ध्यान में रखते हुए इन नियमों में बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के तहत अब दूसरा बच्चा लड़का होने पर भी पांच हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। वहीं, महिला लाभार्थियों को दो किस्तों के माध्यम से राशि प्रदान की जाएगी। राशि की एक किस्त प्रसव से पहले कम से कम एक जांच होने पर तीन हजार रुपये और दूसरी किस्त बच्चे के टीकाकरण के बाद दो हजार दिए जाएंगे।
ये महिलाएं उठा सकती हैं योजना का लाभ
वहीं, इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ मनरेगा जॉब कार्ड धारक, बीपीएल कार्ड धारक, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग महिलाएं और पीएम जन आरोग्य लाभार्थी महिलाओं के अलावा आठ लाख रुपए से कम सालाना आय वाली महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
ये दस्तावेज है जरूरी
पहचान पत्र, आधार कार्ड
दिव्यांग महिला का सर्टिफिकेट
जाति प्रमाण पत्र
बैंक खाते का डिटेल
ऐसे करें आवेदन
-सबसे पहले सरल हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट Saralharyana.gov.in पर जाना होगा।
-अब इस वेबसाइट पर अपनी एक आईडी पासवर्ड जनरेट कर लें।
-अगर आपके पास पहले से आईडी पासवर्ड है, तो पोर्टल पर आईडी लॉगिन कर लें।
-पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद दिए गए लिंक पर के ऑप्शन पर क्लिक करें।
-अब सर्च बॉक्स में सीएम मातृत्व सहायता योजना सर्च करें।
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-अब आपको एक लिंक दिखाई देगी उस पर क्लिक करें।
-अब अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर कर दस्तावेजों को अपलोड करें।
-अंत में सबमिट करने के बाद अपनी सुविधा के लिए प्रिंट आउट निकाल लें।