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मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा अनुराग अग्रवाल ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि भारत चुनाव आयोग किसी भी समय आगामी लोकसभा चुनाव की घोषणा कर सकता है। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी।

Haryana:  मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा अनुराग अग्रवाल ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि भारत चुनाव आयोग किसी भी समय आगामी लोकसभा चुनाव की घोषणा कर सकता है। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। अनुराग अग्रवाल अपने कार्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर किए जा रहे प्रबंधों पर विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।

लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

अनुराग अग्रवाल ने कहा कि यदि कोई निर्वाचन रिटर्निंग अधिकारी या सहायक किसी मतदाता सूची की तैयारी, पुनरीक्षण, सुधार या उस सूची में या उसमें से किसी भी प्रविष्टि को बिना उचित कारण के शामिल करने या बाहर करने के संबंध में कोई आधिकारिक कर्तव्य निभाने के लिए तैनात किया गया है तो कोई ईईआरओ, एयरो या अन्य व्यक्ति किसी भी कार्य के लिए दोषी होता है।  ऐसे आधिकारिक कर्तव्य का उल्लंघन करने पर उसे जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत 3 महीने तक कारावास हो सकता है, जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

झूठी घोषणा करने पर होगी कार्रवाई

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी मतदाता सूची की तैयारी, पुनरीक्षण या सुधार या किसी मतदाता सूची में या उसमें से किसी प्रविष्टि को शामिल करने या बाहर करने के संबंध में लिखित रूप में कोई बयान या घोषणा करता है, जो गलत है और जिसके बारे में वह जानता है या विश्वास करता है। झूठ बोलता है या सच नहीं मानता, तो उसे जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत एक साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

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