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पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने करनाल विधानसभा के उपचुनाव के खिलाफ जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। बीजेपी ने सीएम नायब सैनी को उम्मीदवार बनाया है।

Karnal By-Election 2024: हरियाणा सरकार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने करनाल विधानसभा सीट के उपचुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को रद्द कर दिया है। इस याचिका के रद्द होने से करनाल विधानसभा सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, कोर्ट ने अभी ये फैसला एक जनहित याचिका पर सुनाया है। इससे पहले कोर्ट ने सोमवार को सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

उपचुनाव रद्द करने के लिए की थी मांग

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में करनाल विधानसभा सीट के उपचुनाव को रद्द करने की मांग को लेकर एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल एक साल से कम होने की दलील देते हुए चुनाव रद्द करने की मांग की गई थी। याचिका में बीते दिनों आए महाराष्ट्र के अकोला उपचुनाव को रद्द करने के मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के फैसले को आधार बनाया गया है। मुंबई हाई कोर्ट ने विधानसभा कार्यकाल एक साल से कम होने के चलते अकोला उपचुनाव को रद्द करने का आदेश दिया था।

बता दें कि मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री पद और विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के बाद करनाल की ये सीट खाली है। इसके बाद बीजेपी ने नायब सैनी को हरियाणा का नया सीएम बनाया है। ऐसे में नायब सैनी को हरियाणा का सीएम बने रहने के लिए 6 महीने के भीतर विधायक बनना जरूरी है, क्योंकि हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल छह महीने से ज्यादा बचा है। इसके चलते ही बीजेपी ने नायब सैनी को करनाल विधानसभा से अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में सीएम नायब सैनी को पद पर बने रहने के लिए चुनाव लड़कर जीतना जरूरी है।

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