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हरियाणा के सोनीपत में गांव भैंसवाल के दंपति की गोलियां मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने 10 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषियों पर 25 हजार से लेकर 31 हजार रुपए तक जुर्माना लगाया।

Sonipat: गोहाना सदर थाना क्षेत्र के गांव भैंसवाल में दंपति की गोलियां मारकर हत्या करने की वारदात में शामिल दस आरोपितों को अदालत ने दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह की अदालत ने दो सगे भाइयों समेत सभी 10 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषियों पर 25 हजार से 31 हजार रुपए तक जुर्माना किया। चुनावी रंजिश के बाद शुरू हुए खूनी खेल में दंपती की हत्या की गई थी।

रात को घर में घूसकर की गई थी दंपत्ति की हत्या

गांव भैंसवाल कलां निवासी सुरेंद्र ने 8 जून 2019 को सदर थाना गोहाना पुलिस को शिकायत दी कि उनके भाई को-ऑपरेटिव बैंक में सचिव होशियार सिंह छत पर बने कमरे में थे तो उनकी पत्नी नीचे कमरे में पुत्रवधू के साथ सो रही थी। वह भी घर में ही सो रहे थे। घटना के दिन तड़के साढ़े तीन बजे गोलियों की आवाज सुनकर उनकी आंख खुल गई। उसने देखा कि छत की सीढ़ियों से गांव का ही परमजीत उर्फ मोनू, मोहित उर्फ बिहारी, मोनी उर्फ नवीन, मोनी का भाई विकास व गांव कटवाल निवासी सुमित के साथ कई अन्य युवक नीचे उतर रहे थे। उन्हें देखकर वह जान बचाने के लिए सीढ़ियों के नीचे बाथरूम में छिप गए। इसी दौरान हमलावरों ने उनकी भाभी निर्मला को कमरे में जाकर गोली मार दी। बाद में हमलावर उनके भतीजे मोनू को भी मारने की बात कहते हुए मौके से भाग गए। हमलवारों के जाने के बाद उन्होंने देखा कि उनकी भाभी निर्मला की मौत हो चुकी थी। वहीं, छत पर उनके भाई होशियार की भी मौत हो गई थी। सास के साथ कमरे में मौजूद पुत्रवधू ने भागकर बाथरूम में जाकर अपनी जान बचाई थी। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने पांच नामजद समेत अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था।

मामले में दस आरोपित हुए थे गिरफ्तार

मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दस आरोपितों को गिरफ्तार किया, जिसमें भैंसवाल कलां निवासी परमजीत, मोहित उर्फ योगेश उर्फ बिहार, कृष्ण, वीरेंद्र उर्फ बिंद्रा, विकास व उसका भाई मोनी उर्फ नवीन, गांव कटवाल निवासी सुमित, बिलबिलान निवासी अंकित तथा रोहतक के गांव कसरेट निवासी तेजेंद्र उर्फ आशू व नवीन शामिल थे। एएसजे शैलेंद्र सिंह की अदालत ने सोमवार को सुनवाई के बाद सभी दस आरोपितों को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने वीरेंद्र उर्फ बिंद्रा, कृष्ण, विकास, मोनी उर्फ नवीन व अंकित पर 25-25 हजार, परमजीत, सुमित, मोहित उर्फ बिहारी पर 28-28 हजार, तेंजेंद्र उर्फ आशू व नवीन पर 31-31 हजार रुपए जुर्माना लगाया।

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