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हरियाणा के पानीपत में 6 साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म करने व हत्या करने के मामले में अदालत ने दोषी को अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सवा लाख रुपए जुर्माना लगाया।

Panipat: एडिशनल सेशन जज फास्ट ट्रैक कोर्ट पॉस्को सुखप्रीत सिंह की कोर्ट ने छह साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने व हत्या करने के आरोपी ईश्वर निवासी कृष्णा गार्डन हुडा सेक्टर-25 पानीपत को दोषी करार देते हुए अंतिम सांस तक कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं अदालत ने दोषी ईश्वर पर सवा लाख रुपए जुर्माना किया। अदालत ने दोषी ईश्वर को इंसान के वेश में राक्षस करार देते हुए उसे समाज के लिए खतरा बताया और कहा कि दोषी ईश्वर अपने जीवन की अंतिम सांस तक जेल में रहेगा।

नाबालिग का चीज दिलवाने के बहाने किया अपहरण

पानीपत के हुडा सेक्टर 29 थाना क्षेत्र में 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस पर उत्तर प्रदेश प्रवासी व्यक्ति की छह साल की बच्ची को चीज दिलवाने के बहाने किडनैप कर उससे रेप किया गया। इसके बाद बच्ची की हत्या कर शव को गंदे नाले में फेंक दिया। इधर, चांदनीबाग थाना पुलिस को दी शिकायत में यूपी प्रवासी पिता ने बताया कि 15 अगस्त 2022 की सुबह 9 बजे उसकी बेटी अपने छोटे भाई के साथ फैक्ट्री के साथ लगते पार्क में खेलने गई थी। कुछ देर बाद बेटा उसके पास पहुंचा और उसने बताया कि उसकी बहन को एक लड़का बिस्किट दिलवाने के बहाने उठाकर ले गया था। जिस पर परिवार वाले उसकी तलाश में निकले। उस दौरान लड़की सेक्टर 25 में गंदे नाले के पास झाड़ियों में अर्धनग्न अवस्था में मृत मिली।

सीसीटीवी में कैद हुआ मामला तो पकड़ा गया आरोपी

यूपी प्रवासी युवक ने बताया कि बच्ची के साथ हुए गलत काम व हत्या के मामले में फैक्ट्री के सीसीटीवी को देखा तो उसकी बेटी को दोषी ईश्वर उठा कर ले जाता हुआ दिखाई दिया। जो फैक्ट्री के ही नजदीक एक ढाबे पर काम करता था। ईश्वर ने बच्ची का अपहरण करने के बाद उससे दुष्कर्म किया और फिर हत्या कर दी। पिता की शिकायत पर थाना चांदनी बाग पुलिस ने ईश्वर पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। जबकि कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अब आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा दी गई है।

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