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हरियाणा के जींद में नशा तस्करी के जुर्म में अदालत ने दोषी को दस साल का कठोर कारावास तथा 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषी को 2 साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

Jind: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह की अदालत ने नशा तस्करी के जुर्म में दोषी को दस साल का कठोर कारावास तथा 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि जमा न करवाने पर दोषी को दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर काबू किया था, जिसके पास भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद किया गया था।

दोषी के पास मिला था 11 किलो 700 ग्राम डोडा पोस्त

अभियोजन पक्ष के अनुसार 11 जुलाई 2019 को सीआईए स्टाफ नरवाना पुलिस को सूचना मिली थी कि छोटूराम कालोनी निवासी अशोक अवैध रूप से नशीले पदार्थों का कारोबार करता है। वह नशीला पदार्थ लेकर हिसार चुंगी की तरफ आने वाला है। सूचना के आधार पर सीआईए स्टाफ ने हिसार चुंगी पर निगाह रखनी शुरु कर दी। देर रात को पुलिस ने सामने से आ रहे बाइक सवार को रोक कर तलाशी ली तो उसके कब्जे से 11 किलो 700 ग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए व्यक्ति की पहचान छोटूराम कालोनी निवासी अशोक के रूप में हुई।

अदालत ने आरोपी को दिया था दोषी करार

शहर थाना नरवाना पुलिस ने अशोक के खिलाफ नशीला पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह की अदालत ने अशोक को नशीले पदार्थ तस्करी के जुर्म में दस साल का कारावास तथा पचास हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि न भरने पर दोषी को दो साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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