Panchkula: बहुचर्चित डिंगरहेडी में दो युवतियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने व दंपत्ति की हत्या करने के मामले में सीबीआई कोर्ड ने करीब साढ़े 7 साल बाद पीड़ित परिवार को इंसाफ दिया। अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई। साथ ही मामले में 6 आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने 10 अप्रैल को सुनवाई के दौरान चार आरोपियों को दोषी करार दिया था, जिन्हें शनिवार को सजा सुनाई गई। फांसी की सजा के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला है।
कुल्हाड़ी गैंग ने दिया था वारदात को अंजाम
जानकारी अनुसार अगस्त 2016 में तावडू क्षेत्र के गांव डिंगरहेड़ी में कुल्हाड़ी गैंग के बदमाशों ने एक दंपत्ति की हत्या कर दी थी। इसके बाद एक नाबालिग सहित दो युवतियों के साथ सामूहिक बलात्कार जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने दंपत्ति की हत्या कर परिवार के पांच लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिन्हें खून में लथपथ छोड़कर आरोपी फरार हो गए। मामले की जांच करते हुए सीबीआई ने 12 लोगों को मुख्य आरोपी बनाया था, जिसमें से 10 आरोपियों को पकड़ा गया था। जबकि एक आरोपी ने सीबीआई द्वारा तलब करने पर आत्महत्या कर ली थी। वहीं, एक आरोपी की तलाश जारी है।
इन दोषियों को सुनाई गई फांसी की सजा
सीबीआई कोर्ट ने दोहरे हत्याकांड व गैंगरेप के मामले में करीब 7 साल बाद पीड़ित परिवार को न्याय दिया। अदालत ने चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई, जिनमें विनय उर्फ लंबू, जयभगवान, हेमंत चौहान और अयान चौहान शामिल है। उक्त मामले में 10 आरोपी न्यायिक हिरासत में थे। जिनमें से 6 आरोपी तेजपाल, अमित, रविंद्र, कर्मजीत, संदीप और राहुल वर्मा को सीबीआई कोर्ट ने बरी कर दिया। वहीं, एक आरोपी अमरजीत पैरोल पर आने के बाद फरार हो गया था, जिसकी गिरफ्तारी अभी बाकी है। पुलिस मामले में आरोपी की तलाश कर रही है। प्रतीकात्मक तस्वीर।