Jind: नशा तस्करी को लेकर पुलिस प्रशासन ने जहां सख्ती अपनाई हुई है, वहीं अदालत ने भी नशा तस्करों की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। इसी कड़ी में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश नेहा नौहरिया की अदालत ने नशा तस्करी के जुर्म में एक तस्कर को 15 साल का कठोर कारावास तथा ढाई लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
गांव उझाना माइनर के पास पकड़ी थी नशे की खेप
अभियोजन पक्ष के अनुसार सीआईए स्टाफ नरवाना को सात अगस्त 2020 को सूचना मिली कि गांव उझाना माइनर के निकट नशे की खेप आई हुई है। जिसे पंजाब में सप्लाई किया जाना है। इसके आधार पर सीआईए स्टाफ कर्मियों ने माइनर के निकट बताए गए स्थान पर छापेमारी की तो वहां पर झाड़ियों के बीच से गुजरने वाली नाली में 25 कट्टे भरे हुए पड़े थे। तलाशी लिए जाने पर उनमें डोडा पोस्त भरा पाया गया, जिनका वजन 500 किलो पाया गया। सीआईए स्टाफ कर्मियों ने कट्टों की देखभाल कर रहे व्यक्ति को मौके से काबू कर लिया। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए व्यक्ति की पहचान गांव गुलियाना कैथल निवासी मोहित के रूप में हुई। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि डोडा पोस्त को ट्रक में दवाइयों के बीच ट्रक में भरकर दो दिन पहले एमपी से लाया गया था, जिसे पंजाब में सप्लाई किया जाना था।
नाली में नशीले पदार्थ को छुपाकर था रखा
पकड़े गए आरोपी ने बताया कि नशीला पदार्थ किसी को सप्लाई करने के लिए रखा गया था। डोडा पोस्त के कट्टों की जानकारी न हो, इसके लिए उन्हें माइनर के साथ कच्चे रास्ते से खेत की नाली में छुपाकर रखा था। सीआईए स्टाफ कर्मी की शिकायत पर गढ़ी थाना पुलिस ने मोहित के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अतिरिक्त जिला एव सत्र न्यायधीश नेहा नौहरिया की अदालत ने मोहित को डोडा पोस्त तस्करी के जुर्म में 15 साल का कारावास तथा ढाई लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।