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हरियाणा के नारनौल में नशीले पदार्थ गांजा पत्ती के साथ पकड़े गए आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए 5 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

Narnaul: नशीले पदार्थ गांजा पत्ती के साथ पकड़े गए आरोपी को एएसजे योगेश चौधरी की अदालत ने दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा व 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। बता दें कि एडिशनल सेशन जज दोषी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (बी) बी के तहत सजा सुनाई है।

गांजा पत्ती के साथ दोषी को किया था काबू

जानकारी अनुसार 23 नवंबर 2021 को थाना शहर महेंद्रगढ़ पुलिस ने महेंद्रगढ़ क्षेत्र से एक व्यक्ति को नशीले पदार्थ गांजा पत्ती के साथ गिरफ्तार किया था। टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर करवाई करते हुए आरोपित से एक किलो 300 ग्राम गांजा पत्ती बरामद की थी। टीम ने आरोपित के पास से बरामद नशीले पदार्थ को जब्त कर लिया और आरोपित के खिलाफ थाना शहर महेंद्रगढ़ में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की।

अदालत में पुलिस ने पेश किए ठोस सबूत

आरोपी से नशीला पदार्थ गांजा पत्ती मिलने के मामले में पुलिस ने गंभीरता एवं गहनता से जांच पड़ताल करते हुए अदालत के समक्ष ठोस सबूत एवं साक्ष्य प्रस्तुत किए। गवाहों की ओर से दी गई गवाहियों व पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों के आधार पर न्यायालय में सुनवाई के दौरान उप जिला न्यायवादी हीना राजपाल ने मामले में अभियोजन के पक्ष में प्रभावशाली पैरवी करते हुए न्यायाधीश के सम्मुख दलीलें पेश की। उन्हीं दलीलों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और 5 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई।

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