Faridabad Farm Houses Demolished: फरीदाबाद में अरावली वन क्षेत्र में अवैध रूप से बने 700 से भी ज्यादा फार्म हाउस ध्वस्त किए जाएंगे। इसे लेकर राज्य सरकार ने बिजली निगम को इन फार्म हाउस का बिजली कनेक्शन काटने का आदेश दिया है। अब 20 टीमें बनाकर बिजली निगम कार्रवाई कर सकता है।
वन विभाग के मुख्य वन संरक्षक अधिकारी इसे लेकर नगर निगम, जिला प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग भी कर चुके हैं। बिजली कनेक्शन काटे जाने के बाद अवैध फार्म हाउस को तोड़ दिए जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट को आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। जिला वन अधिकारी के अनुसार, जहां कार्रवाई होनी है उन सभी फार्म हाउस को चिह्नित किया जा चुका है।
भू माफिया ने बसाई थी कॉलोनी
बताया जा रहा है कि भू माफिया ने अरावली वन क्षेत्र के खोरी में स्थित नगर निगम की जमीन को बेचकर पूरी की पूरी कॉलोनी बसा दी थी। यहां पांच हजार से अधिक छोटे-छोटे मकान बनाए जा चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने जून, 2021 में लगभग 80 एकड़ में बसी पूरी खोरी कॉलोनी को तोड़ने का आदेश दिया था। इसके बाद 22 दिनों तक लगातार अभियान चलाकर पांच हजार से भी अधिक मकानों पर कार्रवाई की गई थी।
Also Read: सामाजिक-आर्थिक आरक्षण का मामला: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को SC में चुनौती देगी प्रदेश सरकार
लोगों ने की थी सुप्रीम कोर्ट से ये मांग
इससे प्रभावित लोगों ने अरावली वन क्षेत्र में बने सभी निर्माणों को तोड़ने की मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरावली वन क्षेत्र में सभी अवैध निर्माणों को तोड़ने का आदेश दे दिया था। फार्म हाउस संचालकों ने पुनर्विचार याचिका भी दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई, 2022 को अपने पुराने आदेश को भी बरकरार रखा था।