हरियाणा के फतेहाबाद में पोस्को एक्ट के एक आरोपी ने साथियों के साथ जबरदस्ती चैंबर में घुसकर महिला वकील के साथ अभद्रता करते हुए धमकी दी। महिला वकील ने आरोपी की जमानत का विरोध किया था, जिससे उसे अतिरिक्त 50 दिन तक जेल में रहना पड़ा था। आरोपी ने अदालत से जमानत मिलने के बाद इस घटना को अंजाम दिया।
फतेहाबाद न्यायिक परिसर का फाइल फोटो
- Published: 17 Jan 2024, 02:13 PM IST
- Last Updated: 17 Jan 2024, 02:18 PM IST
Fatehabad:पोक्सो एक्ट के एक मामले में आरोपी द्वारा शिकायकर्ता की महिला वकील के चैम्बर में घुसकर उसके साथ गाली-गलौच करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। इस बारे महिला वकील द्वारा पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस को दी शिकायत में एडवोकेट श्वेता रानी ने कहा है कि वह फतेहाबाद के जिला न्यायालय में प्रैक्टिस करती है और उसका कोर्ट में चैम्बर है।
एडीजे अमित गर्ग की कोर्ट में मामला विचाराधीन
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग के समक्ष स्टेट बनाम पंकज उर्फ पंकू शीर्षक से पोक्सो एक्ट के तहत मामला विचाराधीन है, जिस बारे शहर थाना फतेहाबाद में एफआईआर दर्ज है। इस केस में वह शिकायतकर्ता की वकील है। इस केस में आरोपी पंकज उर्फ पंकू फुटेला निवासी शक्ति नगर फतेहाबाद कुछ दिन पहले ही जमानत पर बाहर आया था।
यह बताया जा रहा कारण
मंगलवार शाम को करीब पौने 4 बजे आरोपी पंकज उर्फ पंजू जबरन उसके चैम्बर में घुस आया। उसके साथ एक अन्य युवक भी था। महिला वकील ने बताया कि चैम्बर में आते ही पंकज ने उसके साथ गाली-गलौच करना शुरू कर दिया और कहा कि इस केस में दो दिन में उसे जमानत मिल जाती लेकिन उसका उसका सारा आपराधिक रिकार्ड कोर्ट में पेश कर दिया जिस कारण उसे 50 दिन तक अंदर रहना पड़ा। महिला वकील ने कहा कि चैम्बर में मौजूद उसके पति सुनील कुमार ने उसे समझाने का प्रयास किया लेकिन वह उसे धमकाने लगा। शोर सुनकर आसपास के वकील भी वहां आ गए, जिन्हें देखकर आरोपी उसे पैरवी करने पर जान से मारने की धमकी देते चला गया। इस पर महिला वकील ने इस बारे पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी पंकज उर्फ पंकू के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।।