Guru Granth Sahib Sacrilege Case: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी केस के मुख्य आरोपियों में से एक प्रदीप कलेर को जमानत मिल गई है। कोर्ट ने यह फैसला तब लिया, जब पंजाब सरकार ने इस मामले में अपना जवाब दाखिल कर दिया। इस मामले को लेकर जवाब में कहा गया कि प्रदीप कलेर को सकार सरकारी गवाह बनाने की योजना बना रही है। कोर्ट की ओर से कलेर द्वारा दायर की गई याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश जारी किया है। याचिका में कलेर द्वारा 20 अक्टूबर, 2015 में की गई एफआईआर के आधार पर जमानत की मांग की गई थी।
हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश
हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि यह एफआईआर 2015 से संबंधित है, सह-आरोपी जतिंदर वीर अरोड़ा को इस केस में गिरफ्तार किया गया था, उसने याचिकाकर्ता का नाम बताया था। उसे और 7 अन्य आरोपियों को इस केस में जमानत दे दी गई है और केवल याचिकाकर्ता ही हिरासत में है।
कलेर ने याचिका में कही ये बात
जमानत के लिए अपनी याचिका में कलेर ने कहा था कि उनके सह-आरोपी के बयान के आधार पर ही उन्हें वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। वास्तव में, 11 आरोपियों में से 9 को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 8 को जमानत मिल गई थी। वहीं, दो आरोपी घोषित अपराधी बने हुए थे। वर्तमान मामले सहित उनमें से कुछ मामलों में उसने अभियोजन पक्ष के समर्थन में सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दिए गए थे।
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सरकार ने कोर्ट में कही ये बात
याचिका का जवाब देते हुए पंजाब सरकार ने कोर्ट को सूचित किया कि याचिकाकर्ता कुछ मामलों में जमानत पर है और अन्य मामलों में धारा 164 सीआरपीसी के तहत उसका बयान दर्ज कर लिया गया है, जिसमें उसे सरकारी गवाह बनाए जाने की बात कही गई। इस तरह प्रभावी रूप से राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध नहीं किया था। अब सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कलेर को जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी कर दिया है।