Logo
हरियाणा के विधानसभा के बजट सत्र के दौरान दो विधेयक पारित किए गए। इनमें हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण विधेयक 2024  तथा सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक 2024 शामिल हैं।

Haryana: विधानसभा के बजट सत्र के दौरान दो विधेयक पारित किए गए। इनमें हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण विधेयक 2024 तथा सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक 2024 शामिल हैं। दोनों विधेयकों के पारित होने के बाद समाज में नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जाएगा और गीता जयंती विधेयक से धर्म की स्थापना होगी।

हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण विधेयक2024

हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण विधेयक2024 राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू किया जाएगा। भारतीय परम्परा के अनुसार, भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को श्रीमद् भगवद् गीता का शाश्वत सन्देश दिया था। यह प्रसंग कलयुग के शुरू होने से लगभग 36 वर्ष पहले घटित हुआ माना जाता है। 5160 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण द्वारा श्रीमद् भगवद् गीता का सन्देश दिया गया था। हिन्दू कलैन्डर के अनुसार गीता जयन्ती मार्गशीर्ष माह के शुक्लपक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है जो कभी नवम्बर अथवा कभी दिसम्बर मास में आती है। यह महोत्सव भारत से बाहर जैसे मारीशस गणराज्य (फरवरी, 2019), युनाइटेड किंगडम (अगस्त, 2019), कनाडा (2022) तथा आस्ट्रेलिया (2023) में भी आयोजित कियागया। इस महोत्सव की अवधि के दौरान देश एवं विदेश से बड़ी संख्या में लोग व श्रद्धालु अपने आप को स्थानीय लोगों के साथ उत्साहपूर्वक सम्मिलित करते हैं।

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद हरियाणा संशोधन विधेयक 2024

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 को संशोधित करने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया। राज्य सरकार ने इस बात को गंभीरता से लिया कि हरियाणा के विभिन्न जिलों में हुक्का बार निकोटिन युक्त तंबाकू के साथ हुक्का, नार्गली परोस रहे हैं जो बड़े पैमाने पर जनता के स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। ऐसे हुक्का बारों द्वारा विभिन्न स्वाद, जड़ी-बूटियां भी परोसी जाती हैं। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 धारा 3 (ढ) के तहत धूम्रपान को परिभाषित करता है लेकिन इसमें हुक्का पीना शामिल नहीं है। ऐसे में इस विधेयक में संशोधन किया गया है।

jindal steel jindal logo
5379487