Haryana: विधानसभा बजट सत्र के अंतिम दिन नौ विधेयक पारित किए गए। इनमें हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2024, हिसार महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक 2024, हरियाणा निजी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2024, हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) संशोधन विधेयक 2024, हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक 2024, हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक 2024, हरियाणा राज्य खेल संघ (पंजीकरण और विनियमन) विधेयक 2024, हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक 2024 तथा हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक 2024 शामिल हैं।
हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2024
ट्रैवल एजेंटों की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, अखण्डता सुनिश्चित करने और उनकी अवैध और कपटपूर्ण गतिविधियों की जांच करने और अंकुश लगाने, हरियाणा राज्य के निवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए ढांचा स्थापित करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए विधेयक, हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन अधिनियम 2024 कहा जाएगा। हरियाणा के निर्दोष और बेरोजगार युवाओं को नाजायज तरीकों से बड़े पैमाने पर अवैध अप्रवास के जाल में फंसाया जा रहा है। ऐसे में इस विधेयक के जरिए उसे रोकने का प्रयास है।
हिसार महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक 2024
रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के माध्यम से निवासियों को जीवन की गुणवत्ता और उचित जीविका स्तर उपलब्ध करवाने के माध्यम से हिसार महानगर क्षेत्र के निरन्तर, स्थाई तथा संतुलित विकास के लिए, विजन विकसित करने हेतु, एकीकृत और समन्वित योजना, अवसंरचना विकास की व्यवस्था के लिए तथा नगरीय सुख-सुविधाओं, गतिशीलता प्रबन्धन, नगरीय पर्यावरण और सामाजिक, आर्थिक तथा औद्योगिक विकास के स्थाई प्रबन्धन के उपबन्ध करने हेतु हिसार महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक 2024 पारित किया गया है।
हरियाणा निजी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2024
उच्चतर अध्ययनों, नौकरियों और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग उपलब्ध करवाने वाले निजी कोचिंग संस्थानों को पंजीकृत और विनियमित करने हेतु व इससे सम्बन्धित और उसके आनुषंगिक मामलों के लिए हरियाणा निजी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2024 पारित किया गया है। संस्थानों को बेहतर शैक्षणिक सुविधा प्रदान करने व उन्हें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और विशिष्ट संस्थानों में प्रवेश में सहायता प्रदान करने के लिए विधेयक लाया गया है।
हरियाणा पिछड़े वर्ग संशोधन विधेयक 2024
हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) अधिनियम 2016 को संशोधित करने के लिए हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया है। हरियाणा पिछड़े वर्ग की राज्य-सूची ब्लॉक-ए में एक अलग प्रविष्टि के रूप में परिचित किया जाए। मंत्री परिषद् ने 30 जनवरी 2024 की बैठक में विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी कि पिछड़े वर्ग ब्लॉक-ए की अनुसूची-एक के क्रम संख्या 29 से सैन जाति को हटाकर क्रम संख्या 72 पर परिचित किया जाए।
हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक 2024
मार्च 2024 के 31वें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सेवाओं के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से कुल 4771,27,32,000 रुपए के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने लिए हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक 2024 पारित किया गया है।
हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक 2024
मार्च 2025 के 31वें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सेवाओं के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से कुल 237184,86,60,286 रुपए के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने लिए हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक 2024 पारित किया गया है।
हरियाणा राज्य खेल संघ (पंजीकरण और विनियमन) विधेयक 2024
खिलाड़ियों और खेल संघों के हितों की रक्षा करने हेतु खेल संघों के पंजीकरण और विनियमन के लिए हरियाणा खेल पंजीकरण परिषद् व क्षेत्रीय खेल पंजीकरण परिषद् की स्थापना के लिए और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए उपबन्ध करने के लिए, हरियाणा राज्य खेल संघ (पंजीकरण और विनियमन) विधेयक, 2024 पारित किया गया है।
हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक 2024
हरियाणा परियोजना भूमि समकेन (विशेष उपबंध) अधिनियम 2017 को संशोधित करने के लिए हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) विधेयक 2024 पारित किया गया है। हरियाणा परियोजना भूमि समकेन (विशेष उपबंध) अधिनियम 2017 के मुख्य हरियाणा समेकन (2017 के हरियाणा अधिनियम संख्या 28) का उद्देश्य परियोजना की स्थापना के लिए बचे हुए भूमि के टुकड़ों को समेकित करने के उद्देश्यों से परियोजना या सम्बन्धित मामलों के लिए विशेष प्रावधान करना है।
हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक 2024
हरियाणा राज्य में शव के बुनियादी मानवाधिकारों को बनाए रखने और शव के सम्मानपूर्वक अंतिम निपटान के लिए और उससे सम्बन्धित और आनुषंगिक मामलों के लिए विधेयक को संशोधित करने के लिए हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक, 2024 पारित किया गया।