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Haryana New Excise Policy: हरियाणा में शराब पीने वालों के लिए बड़ा खबर है। दरअसल, हरियाणा सरकार द्वारा आज यानी 12 जून से नई आबकारी नीति लागू की गई है। जिसके वजह से शराब और बीयर के दामों बढ़ोतरी की गई है।

Haryana Liquor Price Hike: हरियाणा में नई आबकारी नीति के तहत शराब पीने वाले लोगों को अब ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रदेश सरकार द्वारा लागू नई आबकारी नीति आज 12 जून से लागू हो गई है। जिसमें देशी शराब और बीयर के दाम में बढ़ोतरी की गई है। नई नीति के तहत अब देशी शराब की बोतल खरीदने के लिए 5 रुपये और बीयर के लिए 20 रुपये अधिक चुकाने पड़ेंगे। इतनी ही नहीं विदेशी शराब की कीमतों में इजाफा किया गया है।

विदेशी शराब के दामों में भी बढ़ोतरी

नई आबकारी नीति के तहत प्रदेश में देसी शराब की बोतल पर 5 रुपये और बीयर के लिए 20 रुपये अधिक पेमेंट करने होंगे। वहीं, विदेशी शराब की कीमतों की बात करें तो 5 प्रतिशत का इजाफा किया गया है। नई आबकारी नीति में इस बार पिछले साल के रिजर्व प्राइस के मुकाबले सात प्रतिशत तक बढ़ोतरी गई है। जानकारी के मुताबिक, प्रति पेटी कम दाम बढ़ाए गए हैं। पहले प्रति पेटी 50 से 60 रुपये दाम बढ़ाए जाते थे, जो इस बार 20 से 25 रुपये प्रति पेटी बढ़ाए गए हैं।  

बार संचालकों को मिलेगी राहत 

नई आबकारी नीति में बार संचालकों को राहत देने के भी प्रावधान किए गए हैं, जिससे ठेकेदार मोनोपाली नहीं कर पाएंगे। इससे पहले यह प्रावधान था कि होटलों में लाइसेंसी बार चलाने वाले संचालक अपने आस-पास के दो ठेकों से शराब ले सकते थे, जिसमें ठेकेदार मनमर्जी से रेट वसूलते थे। इसको लेकर काफी शिकायत मिलती थी। अब सरकार ने पॉलिसी में बदलाव कर एक और ठेके का विकल्प दिया है। इससे बार संचालक तीन ठेकों में से किसी से भी शराब ले सकते हैं। हालांकि, इसमें शर्त ये है कि ये ठेके तीन अलग लाइसेंस धारकों के होने चाहिए।

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आज से शुरू हुआ वित्त वर्ष

बता दें कि पहले आबकारी एवं कराधान विभाग का वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होता था, लेकिन कोविड के बाद से इसके नियमों बदलाव आया है। अब यह 12 जून से 11 जून तक चलता है। इसी कारण प्रदेश में 12 जून से नई आबकारी नीति लागू की गई है।  

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