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हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि पिछले चार वर्षों में एक संसदीय क्षेत्र या जिले में तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके पुलिस के उच्च पदों पर आसिन अधिकारियों व जिला चुनाव अधिकारियों की जिले से बाहर पोस्टिंग की जाए।

Haryana: हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने सभी विभागाध्यक्षों से आग्रह किया कि लोकसभा 2024 के आम चुनाव के मद्देनजर भारत के चुनाव आयोग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। पिछले चार वर्षों में एक संसदीय क्षेत्र या जिले में तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके पुलिस के उच्च पदों पर आसिन अधिकारियों व जिला चुनाव अधिकारियों की जिले से बाहर पोस्टिंग की जाए। इसकी पालना सभी विभागाध्यक्ष करें। इसकी रिपोर्ट मुख्य सचिव और डीजीपी को भेजनी होगी, अनुपालन की भी तुरंत रिपोर्ट भेजनी होगी। अनुराग अग्रवाल चुनाव प्रबंधों को लेकर भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों पर विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ले रहे थे।

राज्य सरकार एक ही संसदीय क्षेत्र के भीतर कर रही स्थानांतरण

अनुराग अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि भारत के चुनाव आयोग के संज्ञान में आया कि चुनाव के दौरान राज्य सरकारों द्वारा अधिकारियों को एक ही संसदीय क्षेत्र के भीतर निकटवर्ती जिलों में स्थानांतरित किया जा रहा है। इसलिए आयोग ने इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए अपनी वर्तमान स्थानांतरण नीति में एक अति महत्वपूर्ण सुधार किया। अब सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, जिला रिटर्निंग अधिकारियों, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों, अतिरिक्त महानिदेशक रेंज, आइजी, डीआईजी, सीनियर पुलिस अधिक्षकों, पुलिस अधिक्षकों, अतिरिक्त पुलिस अधिक्षकों, उप पुलिस अधिक्षकों, सर्कल अधिकारियों या इसके समकक्ष पुलिस अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाएगा। इसके अलावा यह सुनिश्चित किया जाए कि जिला रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को उनके गृह जिलों वाले संसदीय क्षेत्र में पोस्टिंग न दी जाए।

आयोग की स्थानांतरण नीति का करें पालन

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आयोग की स्थानांतरण नीति का पालन किया जाना चाहिए, न कि अनुपालन दिखाने के लिए इसे छिपाया जाना चाहिए। यह नियम उन तबादलों और पोस्टिंग पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होता है जिन्हें आयोग के पूर्व निर्देशों के अनुसार पहले ही लागू किया जा चुका है। ईसीआई नीति के अनुसार, उन सभी अधिकारियों को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया जो या तो अपने गृह जिले में तैनात थे या एक स्थान पर तीन साल पूरे कर चुके हैं। इसमें वे अधिकारी शामिल हैं जो किसी भी तरह से सीधे या सुपरवाइजरी क्षमता में चुनाव कार्य से जुड़े हुए हैं। चुनावों में खलल डालने के खिलाफ आयोग की जीरो टॉलरेंस नीति रही है।

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