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हरियाणा के जींद में नाबालिग के साथ यौन शोषण करने के दोषी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

Jind: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर यौन शोषण करने के जुर्म में दोषी को बीस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर बीस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी को सजा मिलने के बाद नाबालिग पीड़िता को न्याय मिला, जिससे परिजन संतुष्ट है।

आरोपी ने नाबालिग का घर से किया था अपहरण

अभियोजन पक्ष के अनुसार शहर थाना नरवाना इलाका के एक व्यक्ति ने दो सितंबर 2022 को शहर थाना नरवाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 24 अगस्त को वह अपनी पत्नी के साथ दवाई लेने बाहर गया था। शाम को जब वे घर वापस लौटे तो उसकी नाबालिग बेटी घर से गायब मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि गांव सिवानी भिवानी निवासी मोहित उर्फ रमता ने उसकी बेटी का अपहरण किया हुआ है। शहर थाना नरवाना पुलिस ने मोहित उर्फ रमता के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने लड़की को बरामद कर आरोपित मोहित को काबू कर लिया था।

आरोपी के खिलाफ यौन शोषण के तहत किया मामला दर्ज 

नाबालिग के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ यौन शोषण करने समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया था। पुलिस ने नाबालिग के ब्यान भी करवाए और मेडिकल जांच भी करवाई गई। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया। उसी समय से मामला अदालत में विचाराधीन था। शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने मोहित उर्फ रमता को चार पॉक्सो एक्ट की उप धारा दो के तहत बीस वर्ष का कारावास तथा बीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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