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हरियाणा के जींद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह संधू की अदालत ने युवक की रंजिशन गोली मार कर हत्या करने के जुर्म में एक दोषी को आजीवन कारवास तथा 31 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।

Jind: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह संधू की अदालत ने युवक की रंजिशन गोली मार कर हत्या करने के जुर्म में एक दोषी को आजीवन कारवास तथा 31 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। साथ ही दो दोषियों को छह-छह वर्ष का कारावास तथा छह-छह हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

पुरानी रंजिश के चलते की थी हत्या

बतख चौक निवासी मोतीराम ने 14 दिसंबर 2016 में पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके बेटे दीपक उर्फ ज्यानी उर्फ सोनू की रामराय गेट निवासी विक्रम उर्फ आशू से पुरानी रंजिश चली आ रही थी। बाद में उनके बीच सुलह हो गई। देर शाम को विक्रम, विजेंद्र तथा अनिल उसके बेटे सोनू को घर से बुलाकर अपने साथ ले गए। नई सब्जी मंडी के निकट उनकी आपस में कहासुनी हो गई। जिस पर आरोपितों ने उसके बेटे सोनू को गोली मार दी। वारदात को अंजाम देकर तीनों आरोपित फरार हो गए। गंभीर हालात में उसके बेटे को पीजीआई रोहतक ले जाया गया। जहां पर उसके बेटे दीपक उर्फ सोनू की मौत हो गई।

पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया था केस&

मृतक के पिता मोती की शिकायत पर शहर थाना पुलिस ने रामराय गेट निवासी विक्रम उर्फ आशू, गांव खोखरी निवासी अनिल उर्फ लीला, अमरेहड़ी निवासी विजेद्र उर्फ बौना के खिलाफ हत्या व शस्त्र अधिनियम, एससी एसटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओ के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिह संधू ने हत्या, एससी एसटी एक्ट के जुर्म में दोषी विक्रम को आजीवन कारावास तथा 31 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि अनिल तथा विजेंद्र को शस्त्र अधिनियम के तहत छह-छह साल का कारावास तथा छह-छह हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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