Logo
हरियाणा के कैथल में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की कैद व 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि न देने पर दोषी को 4 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

Kaithal: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा विशेष न्यायालय पोक्सो एक्ट डॉ. गगनदीप कौर सिंह की अदालत ने एक नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की कैद और बीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि न देने पर दोषी को चार महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोषी को सजा मिलने के बाद पीड़िता को न्याय मिला।

11 जुलाई 2022 में दर्ज करवाया था मुकदमा

पीड़ित बच्ची के पिता ने थाना चीका में 11 जुलाई 2022 को मुकदमा दर्ज करवाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी करते हुए डीडीए मुकेश कुमार ने बताया कि घटना के दिन शिकायतकर्ता की बेटी की उम्र 15 वर्ष करीब 9 महीने थी। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार दस जुलाई 2022 की रात करीब 10 उसकी बेटी अपने मकान से बाहर एक खंडर में बाथरुम करने के लिए गई थी। वहां पर दीपू निवासी बाउपुर ने उसकी बेटी को जबरदस्ती पकड़ कर उसके साथ दुष्कर्म किया। अगली सुबह ये सारी बातें लड़की ने शिकायतकर्ता की पत्नी को बताई और उसकी पत्नी ने ये सारी बातें उसे बताई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसकी बेटी के साथ दीपू ने उसकी ईच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती गलत काम किया है।

मेडिकल जांच में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की हुई पुष्टि

पुलिस ने पीड़ित के पिता की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपी दीपू को गिरफ्तार किया और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। लड़की की महिला सैल में काउंसलिंग करवाई गई तथा जज के सामने उसके बयान दर्ज करवाए। पुलिस ने चालान तैयार करके अदालत में प्रस्तुत किया। एडीजे डॉ. गगनदीन कौर सिंह ने दोनों पक्षों को गौर से सुना तथा गवाहों व सबूतों की रोशनी में दीपू को दोषी पाया। अदालत ने उसे बीस साल की कैद तथा बीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

5379487