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हरियाणा के कुरुक्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने दोषी को 20 वर्ष का कारावास व 40 हजार का जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

Kurukshetra: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी प्रवीन कुमार वासी जिला कुरुक्षेत्र को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 40 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने दोषी को पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत सजा सुनाई है। दोषी को सजा मिलने के बाद नाबालिग को न्याय मिला।

नाबालिग की अश्लील फोटो खींचकर किया गलत काम

उप जिला न्यायवादी भूपेन्द्र कुमार ने बताया कि 2 फरवरी 2020 को एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी नाबालिग बेटी है। उसके घर के नजदीक किरयाणा दुकानदार उसके घर आता-जाता था। आरोपी करीब 6-7 महीने से उसके पीछे से उनके घर पर उसकी अकेली लड़की के पास आता और उसकी नाबालिग लड़की को खाने की चीजों का लालच देता। आरोपी ने उसकी लड़की की अश्लील फोटो खींच ली और डरा धमकाकर उसके साथ गलत काम किया। एक फरवरी 2020 को जब वह अपनी लड़की को सरकारी दवाखाना में दवाई दिलाने गई तो उसे पता चला कि उसकी बेटी पेट से है। जब उसने किरयाणा दुकानदार से बात की तो उसने उनको धमकाया, जिसकी शिकायत पर महिला थाना कुरुक्षेत्र में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच अजय कुमार उप पुलिस अधीक्षक को सौंपी गई।

आरोपी के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला मामला

पुलिस ने शिकायत के बाद नाबालिग लड़की के ब्यान न्यायालय में कलमबद्द करवाए। बाद में मामले की जांच ममता सौधा उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय कुरुक्षेत्र द्वारा की गई। 4 फरवरी 2020 को आरोपी प्रवीन को मामले में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया। मामले का चालान 13 मार्च 2020 को अदालत में दिया। मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी प्रवीन को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई।

नाबालिग से दुष्कर्म करने के जुर्म में दोषी को 20 वर्ष की कैद

जींद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के जुर्म में दोषी को बीस साल का कारावास तथा बीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो साल का अतिरिक्त का कारावास भुगतना होगा। दोषी को सजा मिलने के बाद पीड़ित के परिवार में खुशी देखने को मिली।

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