Kurukshetra : अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग से कुकर्म करने के दोषी प्रभाकर सिंह वासी जरोआ जिला हरदोई को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त कारवास की सजा भुगतनी होगी। कुकर्म करने के दोषी को सजा मिलने के बाद पीड़ित परिवार संतुष्ट नजर आया।
आरोपी ने नाबालिग के साथ कुकर्म कर बनाई थी वीडियो
उप जिला न्यायवादी भूपेन्द्र कुमार ने बताया कि 19 जनवरी 2021 को एक व्यक्ति ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि उसके नाबालिग बेटे के साथ प्रभाकर सिंह वासी जरोआ जिला हरदोई ने कई बार गलत काम किया है। गलत काम करते हुए नाबालिग की वीडियो भी बना रखी है। आरोपी ने गलत काम बारे बताने पर नाबालिग को वीडियो वायरल करने व जान से मारने की धमकी दी है, जिसकी शिकायत पर थाना केयूके में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार ने मामले में जांच करते हुए पीड़ित नाबालिग के ब्यान अदालत में दर्ज करवाए और बाल कल्याण समिति में काउंसलिंग करवाई गई।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में किया पेश
कुकर्म के मामले में जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी प्रभाकर सिंह को गिरफ्तार कर लिया और अदालत में पेश किया। अदालत के आदेश पर आरोपी को जेल भेजा गया। मामले का चालान अदालत में दिया गया। मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी प्रभाकर सिंह को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट की धारा-4 के तहत 20 साल का कारावास व 15 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर 9 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके साथ ही धारा-377 के तहत 10 साल का कारावास व 8 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा-506 के तहत दोषी को एक साल का कारावास व दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।