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हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि लोकसभा आम चुनावों में वोट बनवाने का नागरिकों के पास अब भी आखिरी मौका है। नागरिक 26 अप्रैल तक अपना वोट बनवा सकते हैं और चुनाव का पर्व-देश का गर्व में उपस्थिति दर्ज करवा सकते हैं।

Haryana: मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि लोकसभा आम चुनावों में वोट बनवाने का नागरिकों के पास अब भी आखिरी मौका है। नागरिक 26 अप्रैल तक अपना वोट बनवा सकते हैं और चुनाव का पर्व-देश का गर्व में उपस्थिति दर्ज करवा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पात्र व्यक्ति संबंधित बी.एल.ओ, निर्वाचन पंजीयन अधिकारी, सहायक निर्वाचन पंजीयन अधिकारी के पास फॉर्म-6 भरकर वोट बनवा सकते हैं। यह फॉर्म मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय विभाग की वेबसाइट https://www.ceoharyana.gov.in/ पर भी उपलब्ध है, जो डाउनलोड किए जा सकते हैं। वोट बनवाने के लिए दो पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, अपने निवास और आयु प्रमाण पत्र के साथ ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वोट बनवाने से संबंधित जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर- 1950 पर संपर्क कर सकते हैं।

नेत्रहीन मतदाताओं की सुविधा के लिए एपिक कार्ड और फोटो वोटर स्लिप ब्रेल लिपि में होगी जारी

अनुराग अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में नेत्रहीन दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए एपिक कार्ड और फोटो वोटर स्लिप ब्रेल लिपि में छपवाई जाएगी। ब्रेल बैलेट पेपर तथा ईवीएम पर स्लिप की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इसके अलावा, दिव्यांग मतदाताओं को अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जिसमें व्हीलचेयर की व्यवस्था, मतदान केंद्रों में रैम्प और परिवहन की सुविधा शामिल है। अभी तक प्रदेश में चिन्हित दिव्यांग मतदाताओं की संख्या एक लाख 48 हजार 597 है। सभी दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने और वापिस घर छोड़ने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। जो मतदाता चलने में असमर्थ हैं, उन दिव्यांग मतदाताओं को व्हील चेयर भी उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रत्येक मतदान केंद्र पर रैम्प की व्यवस्था भी की जाएगी। उनकी सहायता के लिए एनसीसी, एनएसएस और रेड क्रॉस वॉलंटियर्स की भी व्यवस्था की जाएगी।

अशक्त मतदाता सहयोगी को साथ लेकर डाल सकता है वोट

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि नेत्रहीन दिव्यांग मतदाता और अशक्त दिव्यांग मतदाता जो मशीन का बटन दबाकर वोट डालने में असमर्थ हैं, वे वोट डालने के लिए अपने साथ एक सहयोगी को लेकर जा सकते हैं। सहयोगी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। दिव्यांग मतदाता जो स्वयं ईवीएम का बटन दबाकर वोट डालने में समर्थ हैं, उन मतदाताओं के साथ आने वाले सहयोगी दिव्यांग मतदाता को वोटिंग कक्ष तक ले जा सकते हैं, परंतु सहयोगी वोटिंग कक्ष के अंदर नहीं जा सकते। अभी तक पंजीकृत मतदाता डाटा के अनुसार प्रदेश में कुल एक करोड़ 98 लाख 29 हजार 675 मतदाता हैं, जिनमें 1 करोड़ 5 लाख 25 हजार 840 पुरुष और 93 लाख 3 हजार 385 महिलाएं तथा 450 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं।

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