Panipat: अतिरिक्त सेशन जज अर्चना यादव की कोर्ट ने पानीपत के गांव नांगल खेडी में किराये के मकान में रहने वाले दुर्वेश की हत्या के मामले में आरोपियों दुष्यंत उर्फ छोटू, धनवीर, विशाल निवासी हबीबगंज अलीगढ उत्तर प्रदेश व प्रवीण निवासी गांव जटपुरा जिला अलीगढ उत्तर प्रदेश को दोषी करार दिया। अदालत ने चारों दोषियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं दोषियों पर एक-एक लाख कुल चार लाख रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
यह है पूरा मामला
दुष्यंत उर्फ छोटू के दुर्वेश की पत्नी के साथ विवाह के पहले से ही प्रेम संबंध थे। वहीं विवाह होने के 10 माह बाद दुष्यंत ने अपनी प्रेमिका से विवाह करने के लिए उसके पति दुर्वेश की हत्या की योजना बनाई। दुष्यंत ने अपने साथियों धनवीर, विशाल निवासी हबीबगंज व प्रवीण निवासी गांव जटपुरा जिला अलीगढ उत्तर प्रदेश को पचास हजार रुपए की सुपारी दी। तीनों ने पानीपत आकर दुर्वेश की उस फैक्टरी के सामने चाकू मार कर हत्या कर दी, जिसमें वह काम करता था। इधर, हुडा सेक्टर 29 थाना पुलिस ने दुर्वेश के भाई अनिल की शिकायत पर दुष्यंत पर केस दर्ज किया और केस की जांच में हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
हत्या के मामले में 31 लोगों की हुई गवाही
दुर्वेश हत्याकांड मामले में एएसजे अर्चना यादव की कोर्ट में 31 लोगों की गवाही हुई। केस की जांच में दोषियों की आवाज का भी मेल किया गया। हत्या में प्रयोग चाकू पर लगा खून भी साक्ष्य बनाया गया। इधर, हत्यारोपियों ने दुर्वेश हत्याकांड के गवाहों को डराने धमकाने के आरोप में भी केस दर्ज है और यह मामला भी कोर्ट में विचाराधीन है। हत्याकांड में अदालत ने चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।